भोपाल। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले की एक आरोपी को भोपाल जिला न्यायालय ने मानव तस्करी के आरोपों से बरी कर दिया है. इस गिरोह में शामिल एक युवती के परिजनों ने गैंग की सरगना पर मानव तस्करी का आरोप लगाया था. पूरे मामले की सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने ये फैसला सुनाया. जबकि तीन अभियुक्तों पर ये आरोप लगे हुए हैं.
पीड़िता के परिजनों ने चार लोगों पर मानव तस्करी का आरोप लगाया था. इस मामले में बुधवार को भरत व्यास की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एक आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया गया, जबकि तीन अन्य आरोपियों पर आरोप तय रहेंगे. इस मामले में सीआईडी पहले ही चालान पेश कर चुकी है.
बताया जा रहा है कि, सीआईडी के चालान पेश करने के बाद मामला ट्रायल पर था और लगातार बहस हो रही थी. बरी किए गए आरोपी को लेकर सीआईडी के पास कोई तथ्य नहीं थे, कि वो भी मानव तस्कर के आरोप में सम्मिलित है. लिहाजा बुधवार को कोर्ट ने उसे मानव तस्कर के आरोप से बरी कर दिया.