ETV Bharat / state

एंबुलेंस से कोर्ट पहुंचा गैस त्रासदी का आरोपी, न्यायाधीश ने पार्किंग में आकर किया निरीक्षण

भोपाल गैस त्रासदी के एक आरोपी को बुधवार को एंबुलेंस में कोर्ट लाया गया. जिसके बाद खुद न्यायाधीश ने कोर्ट की पार्किंग में आकर निरीक्षण किया.

author img

By

Published : Feb 19, 2020, 5:47 PM IST

accused-of-gas-tragedy-reached-court-by-ambulance
एंबुलेंस से कोर्ट पहुंचा गैस त्रासदी का आरोपी

भोपाल। नागपुर से गिरफ्तार भोपाल गैस त्रासदी के एक आरोपी शकील कुरैशी को सीबीआई एंबुलेंस से भोपाल कोर्ट लेकर पहुंची. बताया जा रहा है कि, आरोपी शकील का एक हिस्सा पैरैलाइज्ड होने के चलते वो चलने फिरने में असमर्थ है. जिसके चलते निरिक्षण करने खुद न्यायाधीश कोर्ट की पार्किंग में पहुंच गए.

एंबुलेंस से कोर्ट पहुंचा गैस त्रासदी का आरोपी

दरअसल गिरफ्तारी के बाद सीबीआई शकील को एंबुलेंस में नागपुर से भोपाल कोर्ट लाई थी. अदालत को बताया गया कि, शकील पार्किंग में खड़ी एंबुलेंस में है और कोर्ट के अंदर आने में असमर्थ है. लिहाजा न्यायाधीश खुद ही पार्किंग में खड़ी एंबुलेंस के पास पहुंच गए और निरीक्षण किया. कुरैशी की हालत का निरीक्षण करने के बाद अदालत ने उसे 2 लाख के मुचलके और 10 हज़ार के जुर्माने के साथ जमानत दे दी है.

बता दें कि, शकील कुरेशी गैस त्रासदी के दौरान फैक्ट्री में एमआईसी प्रोडक्शन यूनिट ऑपरेटर था और हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात था. पुलिस पड़ताल के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में शकील को गैस त्रासदी मामले में आरोपी बनाया गया था. शुरुआती सुनवाइयों में पेश होने के बाद शकील नागपुर चला गया और व्यापार करने लगे. इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए. जब कई बार नोटिस के बाद भी शकील कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था.

भोपाल। नागपुर से गिरफ्तार भोपाल गैस त्रासदी के एक आरोपी शकील कुरैशी को सीबीआई एंबुलेंस से भोपाल कोर्ट लेकर पहुंची. बताया जा रहा है कि, आरोपी शकील का एक हिस्सा पैरैलाइज्ड होने के चलते वो चलने फिरने में असमर्थ है. जिसके चलते निरिक्षण करने खुद न्यायाधीश कोर्ट की पार्किंग में पहुंच गए.

एंबुलेंस से कोर्ट पहुंचा गैस त्रासदी का आरोपी

दरअसल गिरफ्तारी के बाद सीबीआई शकील को एंबुलेंस में नागपुर से भोपाल कोर्ट लाई थी. अदालत को बताया गया कि, शकील पार्किंग में खड़ी एंबुलेंस में है और कोर्ट के अंदर आने में असमर्थ है. लिहाजा न्यायाधीश खुद ही पार्किंग में खड़ी एंबुलेंस के पास पहुंच गए और निरीक्षण किया. कुरैशी की हालत का निरीक्षण करने के बाद अदालत ने उसे 2 लाख के मुचलके और 10 हज़ार के जुर्माने के साथ जमानत दे दी है.

बता दें कि, शकील कुरेशी गैस त्रासदी के दौरान फैक्ट्री में एमआईसी प्रोडक्शन यूनिट ऑपरेटर था और हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात था. पुलिस पड़ताल के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में शकील को गैस त्रासदी मामले में आरोपी बनाया गया था. शुरुआती सुनवाइयों में पेश होने के बाद शकील नागपुर चला गया और व्यापार करने लगे. इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए. जब कई बार नोटिस के बाद भी शकील कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.