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भोपाल में क्वारंटाइन किए गए 47 विदेशी समेत 51 जमातियों को भेजा गया जेल

राजधानी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में कई विदेशी जमातियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था, लेकिन क्वारंटाइन किए जाने की वजह से पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी, जैसे ही इन आरोपियों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हुए पुलिस ने 47 विदेशियों समेत कुल 51 जमातियों को जेल भेज दिया.

51 quarantine jails sent to jail in Bhopal
भोपाल में क्वारंटाइन 51 जमातियों को भेजा गया जेल
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Published : May 16, 2020, 9:11 AM IST

भोपाल। राजधानी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 47 विदेशियों समेत कुल 51 जमातियों को जेल भेज दिया. इन जमातियों पर मामले तो पहले की दर्ज कर लिए गए थे, लेकिन क्वारंटाइन किए जाने की वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जैसे ही इन आरोपियों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म होते ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. देर शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अदालत के समक्ष पेश किया गया. जहां से इन सभी को जेल भेज दिया गया है.

दरअसल, यह सभी जमाती दिल्ली मरकज में शामिल होने के बाद राजधानी के अलग-अलग मस्जिदों में छुपे हुए थे. प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद भी इन लोगों के द्वारा अपनी जानकारी को छिपाया गया. दिल्ली मरकज में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद भी इन लोगों ने अपनी जानकारी प्रशासन को नहीं दी थी. इसके बाद जब प्रशासन के द्वारा इन्हें ढूंढ-ढूंढ कर पकड़ा, उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं.

कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया था कोर्ट

जिला प्रशासन ने कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते लॉकटाउन घोषित करते हुए निर्देश दिए थे कि, बाहर से आने वाले सभी लोगों को प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है. लेकिन यह बिना बताए राजधानी में रह रहे थे. जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर अलग-अलग होटलों और हज हाउस में क्वारंटाइन किया हुआ था, क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें मजिस्ट्रेट सुरेश शर्मा की अदालत में पेश किया गया. जहां से इन्हें जेल भेजने के आदेश दे दिए गए. जिस समय इन सभी 51 जमातीयों को लाया गया. उस वक्त जिला अदालत के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी. वहां किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया. पुलिस की अलग-अलग गाड़ियों के माध्यम से इन सभी जमातीयों को जिला अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया और जिला अदालत के समक्ष पेश किया गया.

मजिस्ट्रेट सुरेश शर्मा की अदालत में इन लोगों को पेश किए जाने के बाद एसडीओपी ने न्यायालय को बताया कि, विदेशी आरोपितों के पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं. विदेशी जमाती अलग-अलग देश के नागरिक हैं. उन्हें क्वारंटाइन रखा गया था. सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. इसके बाद ही उन्हें अदालत में पेश किया गया है. आरोपित विदेश के रहने वाले हैं और ऐसी स्थिति में इनके फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.

जमातीयों पर इन धाराओं के तहत दर्ज है मामला

न्यायालय के समक्ष पुलिस ने बताया कि, गिरफ्तार किए गए विदेशी जमातीयों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 ,269 ,270 और 51 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है. विदेशी जमातीयों पर इन धाराओं के अलावा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा भी लगाई गई है और उनके पासपोर्ट जब्त किए गए हैं. बता दें कि, कुल 68 जमाती ऐसे हैं जिन पर मामला दर्ज किया गया है.

इन देशों के जमाती है शामिल

राजधानी के ऐशबाग थाने में 23 मामले दर्ज किए गए हैं, इसके अलावा मंगलवारा थाना में कुल 17 मामले दर्ज किए गए हैं , इसके साथ ही श्यामला हिल्स थाने में 14 मामले, साथ ही पिपलानी थाने में भी 14 मामले दर्ज किए गए हैं. पकड़े गए विदेशी जमातीयों में दक्षिण अफ्रीका ,कनाडा, तंजानिया, लंदन ,म्यांमार ,इंडोनेशिया ,किर्गिस्तान और सियरालियोन के जमाती शामिल हैं. 1 दिन पहले भी 18 जमातीयों को जिला अदालत में पेश किया गया था, जिन्हें भी जेल भेज दिया गया है.

भोपाल। राजधानी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 47 विदेशियों समेत कुल 51 जमातियों को जेल भेज दिया. इन जमातियों पर मामले तो पहले की दर्ज कर लिए गए थे, लेकिन क्वारंटाइन किए जाने की वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जैसे ही इन आरोपियों का क्वारंटाइन पीरियड खत्म होते ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. देर शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अदालत के समक्ष पेश किया गया. जहां से इन सभी को जेल भेज दिया गया है.

दरअसल, यह सभी जमाती दिल्ली मरकज में शामिल होने के बाद राजधानी के अलग-अलग मस्जिदों में छुपे हुए थे. प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद भी इन लोगों के द्वारा अपनी जानकारी को छिपाया गया. दिल्ली मरकज में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद भी इन लोगों ने अपनी जानकारी प्रशासन को नहीं दी थी. इसके बाद जब प्रशासन के द्वारा इन्हें ढूंढ-ढूंढ कर पकड़ा, उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं.

कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया था कोर्ट

जिला प्रशासन ने कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते लॉकटाउन घोषित करते हुए निर्देश दिए थे कि, बाहर से आने वाले सभी लोगों को प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है. लेकिन यह बिना बताए राजधानी में रह रहे थे. जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर अलग-अलग होटलों और हज हाउस में क्वारंटाइन किया हुआ था, क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें मजिस्ट्रेट सुरेश शर्मा की अदालत में पेश किया गया. जहां से इन्हें जेल भेजने के आदेश दे दिए गए. जिस समय इन सभी 51 जमातीयों को लाया गया. उस वक्त जिला अदालत के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी. वहां किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया. पुलिस की अलग-अलग गाड़ियों के माध्यम से इन सभी जमातीयों को जिला अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया और जिला अदालत के समक्ष पेश किया गया.

मजिस्ट्रेट सुरेश शर्मा की अदालत में इन लोगों को पेश किए जाने के बाद एसडीओपी ने न्यायालय को बताया कि, विदेशी आरोपितों के पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं. विदेशी जमाती अलग-अलग देश के नागरिक हैं. उन्हें क्वारंटाइन रखा गया था. सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है. इसके बाद ही उन्हें अदालत में पेश किया गया है. आरोपित विदेश के रहने वाले हैं और ऐसी स्थिति में इनके फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.

जमातीयों पर इन धाराओं के तहत दर्ज है मामला

न्यायालय के समक्ष पुलिस ने बताया कि, गिरफ्तार किए गए विदेशी जमातीयों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 ,269 ,270 और 51 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है. विदेशी जमातीयों पर इन धाराओं के अलावा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा भी लगाई गई है और उनके पासपोर्ट जब्त किए गए हैं. बता दें कि, कुल 68 जमाती ऐसे हैं जिन पर मामला दर्ज किया गया है.

इन देशों के जमाती है शामिल

राजधानी के ऐशबाग थाने में 23 मामले दर्ज किए गए हैं, इसके अलावा मंगलवारा थाना में कुल 17 मामले दर्ज किए गए हैं , इसके साथ ही श्यामला हिल्स थाने में 14 मामले, साथ ही पिपलानी थाने में भी 14 मामले दर्ज किए गए हैं. पकड़े गए विदेशी जमातीयों में दक्षिण अफ्रीका ,कनाडा, तंजानिया, लंदन ,म्यांमार ,इंडोनेशिया ,किर्गिस्तान और सियरालियोन के जमाती शामिल हैं. 1 दिन पहले भी 18 जमातीयों को जिला अदालत में पेश किया गया था, जिन्हें भी जेल भेज दिया गया है.

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