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व्यापम महाघोटाले में बड़ा फैसला, 31 दोषियों को सजा - 31 आरोपियों को 7-7 साल की सजा

मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापम पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 दोषियों को सात-सात साल सजा सुनाई है. मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप त्यागी को 10 साल की सजा हुई है.

व्यापम महाघोटाले मामले में बड़ा फैसला
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Published : Nov 25, 2019, 5:40 PM IST

Updated : Nov 25, 2019, 6:02 PM IST

भोपाल। व्यापम की पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 30 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी प्रदीप त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई गई है.

व्यापम महाघोटाले मामले में बड़ा फैसला

कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने इन 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिन्हें सोमवार को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इन आरोपियों को धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने को आधार मानकर सजा सुनाई है. अब इन सभी को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.

साल 2013 में हुई थी पुलिस भर्ती परीक्षा

साल 2013 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि भोपाल और दतिया स्थित केंद्रों पर वास्तविक परीक्षार्थियों की जगह पर फर्जी विद्यार्थी बैठकर परीक्षा दे रहे हैं. एसटीएफ ने इन केंद्रों पर दबिश दी और यहां से ऐसे परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया, जो दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे. इसके बाद एसटीएफ ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया था और फिर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था.

भोपाल। व्यापम की पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 30 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी प्रदीप त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई गई है.

व्यापम महाघोटाले मामले में बड़ा फैसला

कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने इन 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिन्हें सोमवार को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इन आरोपियों को धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने को आधार मानकर सजा सुनाई है. अब इन सभी को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.

साल 2013 में हुई थी पुलिस भर्ती परीक्षा

साल 2013 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि भोपाल और दतिया स्थित केंद्रों पर वास्तविक परीक्षार्थियों की जगह पर फर्जी विद्यार्थी बैठकर परीक्षा दे रहे हैं. एसटीएफ ने इन केंद्रों पर दबिश दी और यहां से ऐसे परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया, जो दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे. इसके बाद एसटीएफ ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया था और फिर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था.

Intro:भोपाल- मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम महा घोटाले की पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 आरोपियों को सात सात साल की और मुख्य आरोपी प्रदीप त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई है। हाल ही में कोर्ट ने इन 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था जिन्हें आज सजा सुनाई गई है।


Body:व्यापम महा घोटाले की पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी करार दिए गए 30 आरोपियों को सात सात साल की सजा सुनाई है। वही इस मामले के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी प्रदीप त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट ने इन आरोपियों को धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने को आधार मानकर आरोपियों को सजा सुनाई है। अब इन सभी आरोपियों को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।


Conclusion:बता दें कि साल 2013 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि भोपाल और दतिया स्थित केंद्रों पर वास्तविक परीक्षार्थियों की जगह पर फर्जी विद्यार्थी बैठकर परीक्षा दे रहे हैं एसटीएफ ने इन केंद्रों पर दबिश दी और यहां से ऐसे परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया जो दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। इसके बाद एसटीएफ ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया था और फिर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।

बाइट- अखलेश श्रीवास्तव, वकील, आरोपी पक्ष।
बाइट- सतीश दिनकर, विशेष वकील, सीबीआई।
Last Updated : Nov 25, 2019, 6:02 PM IST
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