भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. सबसे अहम गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रहा, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. साथ ही इंदौर-भोपाल मेट्रो से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.
भोपाल मेट्रो के लिए 6900 करोड़ और इंदौर मेट्रो के लिए 7500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आबकारी नीति में सुधार किया गया है. जिसके चलते होटल-बार के लाइसेंस में संशोधन किया गया है.
गरीब सवर्णों को मध्यप्रदेश में 10 फीसदी आरक्षण मिल सकेगा. सामान्य वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है. उनकी क्राइटेरिया सालाना 8 लाख आमदनी या 5 एकड़ तक खेती की जमीन या 1200 स्क्वायर फीट तक का मकान तय किया गया है, यदि बंजर-पथरीली जमीन पांच एकड़ से ज्यादा होगी तो भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.
आबकारी नीति में भी संशोधन किया गया है. जिसके चलते अब बार लाइसेंस का रिनुअल 7 दिन में होगा. FL-1 व FL-2 के लाइसेंस में भी संशोधन किया गया है. नए लाइसेंस के लिए 1500 वर्ग फीट स्थान जरूरी होगा. यानि कम से कम बार लाइसेंस के लिए 25 कमरे होने चाहिए. जिसमें कम से कम 15 कमरे एयर कंडीशन हों. साथ ही वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई होटल खोलना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार फीस कम करने पर विचार कर रही है.
आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि लाइसेंस रिन्यू होने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है और अब सिर्फ 10 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा. इसके अलावा छोटे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल किया गया है. विधि विभाग ने कोर्ट फीस बढ़ाने का फैसला किया है. जिसमें अब 50 से बढ़कर 100 और 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है.