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मध्यप्रदेश के गरीब सवर्णों को अब मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, कैबिनेट ने लगाई मुहर - इंदौर-भोपाल मेट्रो

भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. जिसमें गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है.

कैबिनेट बैठक में मंत्री पीसी शर्मा
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Published : Jun 26, 2019, 8:34 PM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. सबसे अहम गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रहा, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. साथ ही इंदौर-भोपाल मेट्रो से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.


भोपाल मेट्रो के लिए 6900 करोड़ और इंदौर मेट्रो के लिए 7500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आबकारी नीति में सुधार किया गया है. जिसके चलते होटल-बार के लाइसेंस में संशोधन किया गया है.

कैबिनेट की बैठक


गरीब सवर्णों को मध्यप्रदेश में 10 फीसदी आरक्षण मिल सकेगा. सामान्य वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है. उनकी क्राइटेरिया सालाना 8 लाख आमदनी या 5 एकड़ तक खेती की जमीन या 1200 स्क्वायर फीट तक का मकान तय किया गया है, यदि बंजर-पथरीली जमीन पांच एकड़ से ज्यादा होगी तो भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.


आबकारी नीति में भी संशोधन किया गया है. जिसके चलते अब बार लाइसेंस का रिनुअल 7 दिन में होगा. FL-1 व FL-2 के लाइसेंस में भी संशोधन किया गया है. नए लाइसेंस के लिए 1500 वर्ग फीट स्थान जरूरी होगा. यानि कम से कम बार लाइसेंस के लिए 25 कमरे होने चाहिए. जिसमें कम से कम 15 कमरे एयर कंडीशन हों. साथ ही वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई होटल खोलना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार फीस कम करने पर विचार कर रही है.


आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि लाइसेंस रिन्यू होने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है और अब सिर्फ 10 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा. इसके अलावा छोटे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल किया गया है. विधि विभाग ने कोर्ट फीस बढ़ाने का फैसला किया है. जिसमें अब 50 से बढ़कर 100 और 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है.

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. सबसे अहम गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव रहा, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. साथ ही इंदौर-भोपाल मेट्रो से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.


भोपाल मेट्रो के लिए 6900 करोड़ और इंदौर मेट्रो के लिए 7500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आबकारी नीति में सुधार किया गया है. जिसके चलते होटल-बार के लाइसेंस में संशोधन किया गया है.

कैबिनेट की बैठक


गरीब सवर्णों को मध्यप्रदेश में 10 फीसदी आरक्षण मिल सकेगा. सामान्य वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है. उनकी क्राइटेरिया सालाना 8 लाख आमदनी या 5 एकड़ तक खेती की जमीन या 1200 स्क्वायर फीट तक का मकान तय किया गया है, यदि बंजर-पथरीली जमीन पांच एकड़ से ज्यादा होगी तो भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा.


आबकारी नीति में भी संशोधन किया गया है. जिसके चलते अब बार लाइसेंस का रिनुअल 7 दिन में होगा. FL-1 व FL-2 के लाइसेंस में भी संशोधन किया गया है. नए लाइसेंस के लिए 1500 वर्ग फीट स्थान जरूरी होगा. यानि कम से कम बार लाइसेंस के लिए 25 कमरे होने चाहिए. जिसमें कम से कम 15 कमरे एयर कंडीशन हों. साथ ही वन क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई होटल खोलना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार फीस कम करने पर विचार कर रही है.


आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि लाइसेंस रिन्यू होने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब इसमें सुधार किया गया है और अब सिर्फ 10 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा. इसके अलावा छोटे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल किया गया है. विधि विभाग ने कोर्ट फीस बढ़ाने का फैसला किया है. जिसमें अब 50 से बढ़कर 100 और 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है.

Intro:एंकर - मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी । सबसे अहम प्रस्ताव की बात करे गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव रहा,जिस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसके साथ ही इंदौर भोपाल में मेट्रो चलाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.। जिसमे इंदौर इंदौर भोपाल मेट्रो के mou के प्रस्ताव पर मुहर लगी है । भोपाल मेट्रो के लिए 6900 करोड़ और इंदौर मेट्रो के लिए 7500 करोड रुपए के प्रस्ताव पर मुहर लगी। तो वही टुरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आबकारी नीति में सुधार किया गया है जिसके चलते होटल बार के लाइसेंस में संशोधन किया गया है ।

vo 1- कमलनाथ कैबिनेट में बहुप्रतीक्षित फैसले पर मुहर लगी जिसमें गरीब सवर्णों को अब मध्य प्रदेश में 10 फ़ीसदी आरक्षण मिल सकेगा। सामान्य वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण दिया जाना है उसका क्राइटेरिया सालाना 8 लाख 5 एकड़ जमीन और 1200 स्क्वायर फीट तक का मकान तय किया गया है ।यदि किसी की जमीन 5 एकड़ से ज्यादा है लेकिन वह बंजर और पथरिली है तो उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।


,बाइट- पीसी शर्मा,जनसंपर्क मंत्री


Body:vo 2- तो वही आबकारी नीति में भी संशोधन किया गया है जिसके चलते अब बार लाइसेंस का रिनुअल 7 दिन में होगा,तो वही fl1और fl 2 लायसेंस में भी संशोधन किया गया है। इसके साथ ही अब नए लाइसेंस के लिए 1500 वर्ग फिट स्थान रखना जरूरी होगा । ,यानी अब कम से कम बार लाइसेंस के लिए 25 कमरे होना चाहिए ,जिसमे कमसे कम 15 कमरे एयर कंडीशन होने चाहिए । इसके साथ ही वन छेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई होटल खोलना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार ने फीस कम करने पर विचार कर रही है । आबकारी मंत्रीबिजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि कई बार लाइसेंस रिन्यू होने में काफी समय लग जाता था। लेकिन अब इसमें सुधार किया गया और अब सिर्फ 10 दिन के अंदर लाइसेंस मिलेगा । इसके अलावा छोटे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया गया है । इसके साथ ही विधि विभाग ने कोर्ट फीस बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसे अब 50 से बढ़कर 100 और 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है

बाइट- बिजेंद्र सिंह राठौर, वाणिज्य कर मंत्री,


Conclusion:vo-3- तो वहीं मध्य प्रदेश के बहु प्रतीक्षित प्रोजेक्ट भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल गई है । नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि भोपाल मेट्रो के लिए 6900 करोड़ और इंदौर मेट्रो के लिए 7500 करोड़ की लागत से दोनों प्रोजेक्टो को मंजूरी मिली है । इसमें 20 -20 फ़ीसदी राज्य व केंद्र सरकार तथा 60 प्रतिशत लोन लेकर फंड की व्यवस्था की जाएगी। इसमें भोपाल के लिए यूरोपियन बैंक से 6900 करोड़ और इंदौर के लिए 7500 करोड़ एडीबी बैंक से लोन लिया जाएगा । जयवर्धन ने बताया कि 2023 तक पहली लाइन चालू कर ली जाएगी।

बाइट- जयवर्धन सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री
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