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शादी या मजाक! बिना तलाक लिये महिला ने रचायी दूसरी शादी, पति से लेती रही भरण-पोषण

भिंड में पति को बिना तलाक दिये दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है. पीड़ित ने अब न्याय की गुहार लगाते हुए कोतवाली में आवेदन दिया है. (divorce case in bhind)

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Published : Nov 19, 2021, 1:22 PM IST

भिंड। जिले में अपने पति से अलग रह रही एक महिला ने बिना अपने पति से तलाक (divorce case in bhind) लिए दूसरे व्यक्ति से ब्याह रचा लिया और पहले पति को भनक तक नहीं लगी. जब उसे पता चला तो वह कोतवाली थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करायी. इस पर जांच के लिए भिंड महिला थाना पुलिस (bhind woman police station) ने दोनों पक्षों को बुलाया. इस पर महिला का कहना था कि उसे अपना पति पसंद नहीं है. बड़ी बात यह है कि महिला इस पूरे समय में कोर्ट की मदद अपने पति से जीवन निर्वाह भत्ता ले रही थी.

अलग रह रही पत्नी लेती थी भरण पोषण
जानकारी के मुताबिक जिले के मेहगांव निवासी धर्मेंद्र जाटव की शादी मार्च 2017 में राखी जाटव के साथ हुई थी, लेकिन शादी के दो साल बाद घरेलू झगड़े (family dispute in bhind) के चलते महिला अपने मायके चली गयी. जब पति धर्मेंद्र उसे कुछ दिन बाद लेने गया तो महिला ने साथ वापस चलने और साथ रहने से साफ माना कर दिया. इतना ही नहीं परिवार की मदद से राखी ने अपने पति पर भरण पोषण के लिए मुकदमा दायर कराया. कोर्ट के आदेश पर पीड़ित धर्मेंद्र प्रतिमाह साड़े तीन हजार रुपये अपनी पत्नी को देने पड़ते हैं.

बिना तलाक लिए कर ली दूसरी शादी
छह माह पहले अचानक धर्मेंद्र जाटव को पता चला कि दिसम्बर 2020 में उसकी पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है. जानकारी लगने पर वह अपने ससुरालिजन से मिलने पहुंचा, तो उन्होंने अपनी बेटी को सही ठहराया. वहीं पत्नी और उसकी नई ससुराल में भी गया और पत्नी को साथ चलने की कहा, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया. इसके बाद अपने साथ हुए धोखे को लेकर धर्मेंद्र ने सितम्बर महीने में भिंड शहर कोतवाली का रुख किया. पीड़ित ने कार्रवाई के लिए शिकायती आवेदन दिया है.

अजब प्रेम की गजब शादी! Boyfriend ने बात नहीं की तो गर्लफ्रेंड ने कर दी Dial 100 में शिकायत, फिर जो हुआ

महिला पर होगी कानूनी कार्रवाई
पीड़ित का आवेदन दो दिन पहले भिंड महिला थाना में पहुंचा, तो दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया. जहां राखी के दूसरे पति ने इस संबंध में कोई जानकारी न होने का हवाला दिया. वहीं महिला ने अपने पहले पति को पसंद न करने की बात कहते हुए उसके साथ वापस जाने से इनकार कर दिया. अब महिला थाना पुलिस पूरे मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है. कानूनन तौर पर जीवनसाथी के जिंदा रहते और बिना तलाक लिए दूसरा विवाह पूरी तरह गैर कानूनी और अमान्य है.

भिंड। जिले में अपने पति से अलग रह रही एक महिला ने बिना अपने पति से तलाक (divorce case in bhind) लिए दूसरे व्यक्ति से ब्याह रचा लिया और पहले पति को भनक तक नहीं लगी. जब उसे पता चला तो वह कोतवाली थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करायी. इस पर जांच के लिए भिंड महिला थाना पुलिस (bhind woman police station) ने दोनों पक्षों को बुलाया. इस पर महिला का कहना था कि उसे अपना पति पसंद नहीं है. बड़ी बात यह है कि महिला इस पूरे समय में कोर्ट की मदद अपने पति से जीवन निर्वाह भत्ता ले रही थी.

अलग रह रही पत्नी लेती थी भरण पोषण
जानकारी के मुताबिक जिले के मेहगांव निवासी धर्मेंद्र जाटव की शादी मार्च 2017 में राखी जाटव के साथ हुई थी, लेकिन शादी के दो साल बाद घरेलू झगड़े (family dispute in bhind) के चलते महिला अपने मायके चली गयी. जब पति धर्मेंद्र उसे कुछ दिन बाद लेने गया तो महिला ने साथ वापस चलने और साथ रहने से साफ माना कर दिया. इतना ही नहीं परिवार की मदद से राखी ने अपने पति पर भरण पोषण के लिए मुकदमा दायर कराया. कोर्ट के आदेश पर पीड़ित धर्मेंद्र प्रतिमाह साड़े तीन हजार रुपये अपनी पत्नी को देने पड़ते हैं.

बिना तलाक लिए कर ली दूसरी शादी
छह माह पहले अचानक धर्मेंद्र जाटव को पता चला कि दिसम्बर 2020 में उसकी पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है. जानकारी लगने पर वह अपने ससुरालिजन से मिलने पहुंचा, तो उन्होंने अपनी बेटी को सही ठहराया. वहीं पत्नी और उसकी नई ससुराल में भी गया और पत्नी को साथ चलने की कहा, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया. इसके बाद अपने साथ हुए धोखे को लेकर धर्मेंद्र ने सितम्बर महीने में भिंड शहर कोतवाली का रुख किया. पीड़ित ने कार्रवाई के लिए शिकायती आवेदन दिया है.

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महिला पर होगी कानूनी कार्रवाई
पीड़ित का आवेदन दो दिन पहले भिंड महिला थाना में पहुंचा, तो दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया गया. जहां राखी के दूसरे पति ने इस संबंध में कोई जानकारी न होने का हवाला दिया. वहीं महिला ने अपने पहले पति को पसंद न करने की बात कहते हुए उसके साथ वापस जाने से इनकार कर दिया. अब महिला थाना पुलिस पूरे मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है. कानूनन तौर पर जीवनसाथी के जिंदा रहते और बिना तलाक लिए दूसरा विवाह पूरी तरह गैर कानूनी और अमान्य है.

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