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भिंड: भैंस चराने गए युवक की बेसली बांध में डूबकर मौत

गोहद थाना क्षेत्र में भैंस चराने गए युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई. मौत के बाद नियमानुसार मृतक के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

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Published : Jun 3, 2021, 6:26 AM IST

man died by drowning in Besali dam in bhind
भैंस चराने गए युवक की बेसली बांध में डूब कर मौत

भिंड। जिले के गोहद थाना क्षेत्र में भैंस चराने गए युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

भैंस चराने गए युवक की डूबने से मौत


भिंड के गोहद थाना क्षेत्र में भैंस चराने गए युवक जितेंद्र सुबह अपनी भैंस चराने के लिए गया था. भैंस को पानी पिलाने के बाद वह खुद डैम में नहाने लगा. नहाते समय गहराई का अंदाज न होने के कारण युवक पैर फिसला, पैर फिसलने से युवक डूब गया. युवक के डूबने की सूचना लोगों ने पुलिस को सूचना दी. गोताखोरों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया . पुलिस ने युवक को तुरंत अस्पताल भिजवाया जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. मृतक का शव परीक्षण कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

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दी गई 4 लाख की आर्थिक सहायता

नदी या डैम के पानी में डूबने से शासन के नियमानुसार 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. उसी के अंतर्गत मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. जिसके लिए अनुभाग के मुखिया एसडीएम शुभम शर्मा ने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता का प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

भिंड। जिले के गोहद थाना क्षेत्र में भैंस चराने गए युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

भैंस चराने गए युवक की डूबने से मौत


भिंड के गोहद थाना क्षेत्र में भैंस चराने गए युवक जितेंद्र सुबह अपनी भैंस चराने के लिए गया था. भैंस को पानी पिलाने के बाद वह खुद डैम में नहाने लगा. नहाते समय गहराई का अंदाज न होने के कारण युवक पैर फिसला, पैर फिसलने से युवक डूब गया. युवक के डूबने की सूचना लोगों ने पुलिस को सूचना दी. गोताखोरों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया . पुलिस ने युवक को तुरंत अस्पताल भिजवाया जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. मृतक का शव परीक्षण कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है.

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दी गई 4 लाख की आर्थिक सहायता

नदी या डैम के पानी में डूबने से शासन के नियमानुसार 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. उसी के अंतर्गत मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. जिसके लिए अनुभाग के मुखिया एसडीएम शुभम शर्मा ने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता का प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

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