भिंड। जिले के बबेडी गांव के पास वेसली नदी से अवैध रूप से रेत का खनन करने वाले माफिया पर हाईकोर्ट के दखल के बाद एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके चलते शासन को करोड़ों का चूना लगाने वाले माफिया पर 8 साल बाद करीब 2 करोड रुपए का जुर्माना लगाया गया है. वहीं हाइकोर्ट ने कलेक्टर से 2015 से अब तक अवैध उत्खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है, जो जनवरी के दूसरे सप्ताह तक देना होगा.
दरअसल, रेत माफिया पिंटू सिंह ने इटावा में रेल पटरियां बिछाने के दौरान बेसमेंट तैयार करने के लिए रेत की सप्लाई की थी लेकिन इसमें अनियमितता बरती गई. जिस पर खनिज अधिकारियों ने जांच में पाया कि माफिया ने सरकार को रॉयल्टी और पेनाल्टी सहित 1.89 करोड़ रुपये की चपत लगाई गई है. जिसके बाद 25 जून 2013 को मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा लेकिन माफिया और कर्मचारियों की साठ-गांठ से आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई.
जिसके बाद बाबड़ी गांव के लोगों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर 30 नवंबर कोर्ट ने कलेक्टर से रेत माफियाओं के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा. वहीं एसडीएम ने आरोपी पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जिसके लिए तहसीलदार रेवेन्यू सर्टिफिकेट जारी कर आरोपी से राशि वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराएंगे.