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पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों की दी समझाइश, दुकान खुलने पर इन नियमों का करें पालन - bhind police Explain to people rules

भिंड में लहार थाना प्रभारी ने नगर में लाउडस्पीकर के जरिए जनता सहित दुकानदारों और व्यापारियों को दुकान खुलने के बाद पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में बताया.

bhind police Explain to people what rules to be followed when shop opens
भिंड
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Published : Apr 29, 2020, 9:54 AM IST

भिंड। लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन जिलों में जरूरी सामान जैसे किराना, सब्जी आदि की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है. इस दौरान सरकार ने कुछ गाइडलाइन और नियम जारी किए हैं उसी का पालन करते हुए दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं.

नियम समझाते थाना प्रभारी

इसी के चलते लहार थाना प्रभारी ने थाने में सभी दुकानदारों और व्यापारियों के साथ मीटिंग की थी. जिसके बाद थाना प्रभारी ने मंगलवार सुबह शहर में जाकर लाउडस्पीकर के जरिए सभी को इन नियमों के बारे में बताया और इनका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया.

इस दौरान उन्होंने ने ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से बाहर निकलने की अपील की और साथ ही अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा. वहीं आदेशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही.

भिंड। लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन जिलों में जरूरी सामान जैसे किराना, सब्जी आदि की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है. इस दौरान सरकार ने कुछ गाइडलाइन और नियम जारी किए हैं उसी का पालन करते हुए दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं.

नियम समझाते थाना प्रभारी

इसी के चलते लहार थाना प्रभारी ने थाने में सभी दुकानदारों और व्यापारियों के साथ मीटिंग की थी. जिसके बाद थाना प्रभारी ने मंगलवार सुबह शहर में जाकर लाउडस्पीकर के जरिए सभी को इन नियमों के बारे में बताया और इनका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया.

इस दौरान उन्होंने ने ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से बाहर निकलने की अपील की और साथ ही अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा. वहीं आदेशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही.

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