रतलाम। आलोट खाद गोदाम में हुई लूट के मामले में फरार विधायक मनोज चावला की अग्रिम जमानत अर्जी को इंदौर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है. (MLA Manoj Chawla bail application rejected) विधायक मनोज चावला और उनके सहयोगियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज है. (Ratlam Fertilizer Loot Case) विधायक के खिलाफ धारा 353, 332, 392 धाराओं में केस दर्ज है. कांग्रेस विधायक मनोज चावला व उनके साथियों पर खाद गोदाम से 21 बोरी खाद लूटने का आरोप है. इसके अलावा गोदाम पर खाद वितरण कर रहे कर्मचारियों से मारपीट का भी आरोप है.
जमानत अर्जी पर आपत्ति: थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर ने बताया कि, 10 नवंबर को स्टेशन रोड स्थित मध्य प्रदेश विपणन संघ के गोदाम पर खाद लूट डकैती एवं अन्य धाराओं में फरार विधायक मनोज चावला द्वारा अग्रिम जमानत अर्जी इंदौर न्यायालय (विशेष जनप्रतिनिधि ) में लगाई थी. जिसकी सुनवाई बुधवार को न्यायधीश द्वारा की गई. आलोट पुलिस थाने से भी मामले को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी पर आपत्ति पेश की थी. जिस पर न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
विधायक की तलाश में जुटी पुलिस: आलोट थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर की मानें तो मामले में और भी आरोपी हैं. विधायक चावला की गिरफ्तारी आवश्यक है. मामला गंभीर होने के कारण इनकी जमानत अर्जी पर आपत्ति ली गई है. घटना में फरार विधायक की तलाश पुलिस कर रही है. दरअसल आलोट के खाद गोदाम पर सरवर डाऊन होने से किसानो को खाद वितरण में समस्या आ रही थी. जानकारी मिलने पर कांग्रेस विधायक मनोज चावला और उनके साथी पहुंचे थे. आरोप है कि, आक्रोशित होकर कांग्रेस विधायक और उनके सहयोगियों ने खाद गोदाम का शटर तोड़ दिया और किसानों से कहा कि, खाद उठा ले जाओ. ऐसे में किसान बड़ी संख्या में गोदाम में घुसे और खाद की बोरिया उठा कर बाहर ले जाने लगे. हालांकि, विरोध के बाद किसानों ने खाद की बोरिया बाहर लेकर रख दी. विधायक मनोज चावला इस दौरान खाद कर्मचारियों पर भी भड़के थे.