बैतूल। आमला ब्लाक में शराब के अवैध कारोबार की लगातार शिकायत आ रही थी. जिसके बाद जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है. कलेक्टर राकेश सिंह के निर्देशन के बाद जिला आबकारी अधिकारी एसके उरांव के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है.
आमला आबकारी उपनिरीक्षक गोवर्धन पाठे ने नेतृत्व में सूचना मिलने टीम द्वारा हसलपुर के आसपास एक लोडिंग वाहन को रोका गया. जहां गाड़ी में 58 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामत की गई है. जिसकी कीमत लगभग 5800 रुपए बताई जा रही है. वाहन चालक आरोपी आमला बस स्टैंड निवासी राहुल सातनकर को मौके से गिरफ्तार किया गया है.
आबकारी विभाग द्वारा आरोपी पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा गिरफ्तार किया गया है. इस प्रकरण में आरोपी को न्यायालय में समझ पेश किया गया और न्यायालय के आदेश पर 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.