बैतूल। शाहपुर थाना प्रभारी एबी मर्सकोले ने बताया कि देशावाडी निवासी हरिकेश ठाकरे के खिलाफ धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 66 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. उन्होंने बताया धारा-128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. हरिकेश ठाकरे ने मतदान करते समय ईवीएम की बेलेट यूनिट का फोटो खींचा. उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सामान्य निर्वाचन-2023 के पालन में यह आचार संहिता का भी सीधा उल्लंघन है. इसी आधार पर केस दर्ज किया गया है.
गोपनीयता भंग : दरअसल, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, उस पर तरह-तरह के कमेंट्स और एक-दूसरे पर ताने मारना आम हो गया है. जिससे कई बार विवाद भी हो जाते हैं. चुनाव के दौरान भी तरह-तरह की रील्स, वीडियो इत्यादि बनाए गए, जो वायरल भी हो गए. यहां तक कि लोगों ने चुनाव की गोपनीयता भी भंग कर डाली. इसके बाद अब पुलिस ने शिकायत के बाद सख्ती दिखाई है. प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ. मतदाताओं द्वारा मतदान करने के बाद प्रत्याशियों को वोट डालने के फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं.
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प्रतिबंध के बावजूद लापरवाही : नियम अनुसार मतदान करने के पूर्व मतदाताओं का मोबाइल जमा कराया जाता है, जिसके बाद ही मतदान करने के लिए मशीन के पास भेजा जाता है. लेकिन मतदान केद्रों पर प्रतिबंध के बावजूद लापरवाही बरती गई, जिससे कि मतदाताओं ने मोबाइल अंदर ले जाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किए. जागरूक नागरिकों का कहना है कि इस तरह मोबाइल फोन अंदर ले जाने से मतदान की गोपनीयता भंग हुई है. गोपनीयता भंग करने वालों पर नियम अनुसार कार्रवाई की मांग निर्वाचन आयोग से की गई है.