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Crime Betul MP : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास - अपहरण दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

बैतूल में नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने के जुर्म में एक युवक को सश्रम 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई . (kidnapped and raped a minor in Betul) (20 years rigorous imprisonment in rape)

20 years rigorous imprisonment in rape
अपहरण दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
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Published : Jun 29, 2022, 5:54 PM IST

बैतूल। जिले के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज की.
पीड़ित युवती की मां ने कराई थी रिपोर्ट : देशराज ने बताया कि बीते 9 मार्च 2019 को पीड़िता की मां ने अपनी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई थी कि 9 मार्च को उसकी 16 वर्षीय पुत्री शौच के लिए जा रही थी. उसी दौरान एक व्यक्ति नाबालिग पुत्री को कुछ सुंघाकर मोटरसाइकिल पर सवार कर अपने साथ ले गया है. पीड़िता की मां ने घटना की जानकारी तत्काल डायल हंड्रेड वाहन को दी थी. महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 का केस दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की.

गांव में ले जाकर किया रेप : विवेचना के दौरान खुलासा हुआ कि ग्राम वलनी निवासी संदीप पिता मनोहर सिंह राठौड़ नाबालिग को बहला-फुसलाकर और अपहरण कर सिवनी के पास एक ग्राम में लेकर गया. जहां संदीप ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. वापस आने के बाद पुलिस ने नाबालिग और उसके परिजनों के बयान के आधार पर संदीप राठौर के खिलाफ केस में धारा 366, 376(2) एन और पॉक्सो एक्ट की धारा का इजाफा कर विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया।
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को फांसी की सजा, पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा

ये है सजा का विवरण : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी संदीप को धारा 363 के तहत दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने से, धारा 366(ए) के तहत दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. (kidnapped and raped a minor in Betul) (20 years rigorous imprisonment in rape)

बैतूल। जिले के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मालिनी देशराज की.
पीड़ित युवती की मां ने कराई थी रिपोर्ट : देशराज ने बताया कि बीते 9 मार्च 2019 को पीड़िता की मां ने अपनी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई थी कि 9 मार्च को उसकी 16 वर्षीय पुत्री शौच के लिए जा रही थी. उसी दौरान एक व्यक्ति नाबालिग पुत्री को कुछ सुंघाकर मोटरसाइकिल पर सवार कर अपने साथ ले गया है. पीड़िता की मां ने घटना की जानकारी तत्काल डायल हंड्रेड वाहन को दी थी. महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 का केस दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की.

गांव में ले जाकर किया रेप : विवेचना के दौरान खुलासा हुआ कि ग्राम वलनी निवासी संदीप पिता मनोहर सिंह राठौड़ नाबालिग को बहला-फुसलाकर और अपहरण कर सिवनी के पास एक ग्राम में लेकर गया. जहां संदीप ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. वापस आने के बाद पुलिस ने नाबालिग और उसके परिजनों के बयान के आधार पर संदीप राठौर के खिलाफ केस में धारा 366, 376(2) एन और पॉक्सो एक्ट की धारा का इजाफा कर विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में पेश किया।
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को फांसी की सजा, पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा

ये है सजा का विवरण : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी संदीप को धारा 363 के तहत दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने से, धारा 366(ए) के तहत दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. (kidnapped and raped a minor in Betul) (20 years rigorous imprisonment in rape)

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