बड़वानी। कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. ऐसे में कलेक्टर ने संक्रमण के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के चलते कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं.
प्रतिदिन नाइट कर्फ्यू
बता दें कि, जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में ये आदेश जारी किए गए हैं. ऐसे में अब 4 अप्रैल की रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन कर्फ्यू रहेगा. वहीं, 11 अप्रैल से प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा.
आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी
वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग के वाहन और आवश्यक माल वाहन पर ये आदेश लागू नहीं होगा. इसके अलावा अत्यावश्यक सेवाऐं जैसे- राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग के सेवकों पर भी आदेश लागू नहीं होगा.
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आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध माना जाएगा. कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के चलते जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया हैं.