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बालाघाट में खाद्य विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप, दो दुकानों से अमानक पदार्थ जब्त

प्रदेश में खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. बालाघाट में खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए अमानक पदार्थ जब्त किए. जबकि दुकानों की जांच की जा रही है.

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Published : Sep 4, 2019, 12:05 AM IST

बालाघाट में खाद्य विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप

बालाघाट। खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में बेकरी की एक दुकान पर छापा मारा. छापे में 50 किलोग्राम अमानक खाद्य पदार्थ जब्त किया. जिसमें घी, मैदा, पॉलीथीन और बेकरी से जुड़ी एक्सपायरी डेट की अन्य सामग्री जब्त की गई. बेकरी संचालक पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. खाद्य विभाग की कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है.

बालाघाट में खाद्य विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप

अशोक बेकरी पर कार्रवाई के बाद शहर के बस स्टैण्ड स्थित महावीर जलपान गृह पर टीम ने कार्रवाई की. कार्रवाई में कमर्शियल गैस सिलेंडर सहित खाद्य पदार्थ बनाने वाली सामग्री को जब्त किया गया है. बताया जा रहा है कि जब्त किया गया अमानक पदार्थ एक्सपायरी डेट का है.

डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि अशोक बेकरी में पांच सौ किग्रा सामग्री की वैधता खत्म हो चुकी है, जिसकी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. फिलहाल में गोदाम को सील कर दिया गया है और लायसेंस मंगाया गया है.

बालाघाट। खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में बेकरी की एक दुकान पर छापा मारा. छापे में 50 किलोग्राम अमानक खाद्य पदार्थ जब्त किया. जिसमें घी, मैदा, पॉलीथीन और बेकरी से जुड़ी एक्सपायरी डेट की अन्य सामग्री जब्त की गई. बेकरी संचालक पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. खाद्य विभाग की कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है.

बालाघाट में खाद्य विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप

अशोक बेकरी पर कार्रवाई के बाद शहर के बस स्टैण्ड स्थित महावीर जलपान गृह पर टीम ने कार्रवाई की. कार्रवाई में कमर्शियल गैस सिलेंडर सहित खाद्य पदार्थ बनाने वाली सामग्री को जब्त किया गया है. बताया जा रहा है कि जब्त किया गया अमानक पदार्थ एक्सपायरी डेट का है.

डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि अशोक बेकरी में पांच सौ किग्रा सामग्री की वैधता खत्म हो चुकी है, जिसकी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. फिलहाल में गोदाम को सील कर दिया गया है और लायसेंस मंगाया गया है.

Intro:बालाघाट- खादय सुरक्षा अधिनियम के तहत बालाघाट में प्रशासनिक टीम द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई। जिसमें शहर के प्रतिष्ठित व नामी गिरामी अशोक बेकरी व उसकी गोदाम में छापेमार कार्यवाही की गई। जिसमें गोदाम में रखी भारी मात्रा में अमानक स्तर का 500 किग्रा खाद्य पदार्थों को जप्त किया गया है। जिसमें घी, मैदा, पॉलीथीन और बेकरी से जुड़ी अन्य सामग्री के साथ ही 130 बॉटले विविध प्रकार को पेय पदार्थों को जप्त किया गया हैं। जिनकी एक्सपायरी तारीख निकल गई थी।Body:जानकारी के मुताबिक शाम के समय सहायक कलेक्टर अक्षय तेम्रावाल, डिप्टी कलेक्टर सुश्री आयुषी जैन, खाद्य सुरक्षा की टीम और, नगर पालिका की स्वच्छता निरीक्षक, एवं पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम ने अशोक बेकरी में दबिश दी। जहां पर बेकरी में खाद्य पदार्थ बनाने की लायसेंस मौजूद नहीं पाया गया। इसके बाद गोदाम में दबिश दी गई। जहां पर बेकरी बनाने की मशीन से लेकर उसे तैयार करने की सभी सामग्री वहां पर पायी गई। जिसे देखकर अधिकारीगण हैरान रह गये। क्योंकि बेकरी संचालक इन सामग्रीयों को बाहर से मंगाने का दावा कर रहा था। लेकिन उसकी पोल खुल गई। सभी सामग्री बनाने के मटेरियल से लेकर मशीनें यहां पायी गई।
टीम ने नीचे व ऊपर की गोदाम में दबिश दी। जहां पर घी, मैदा व पेय पदार्थ की बॉटले और पॉलीथीन सहित सामग्री पेंकिग करने वाली विविध मटेरियल को जप्त किया हैं। मात्रा इतनी अधिक थी कि नपा के 2 छोटे वाहन भर गये। इसके पश्चात गोदाम को सील कर दिया गया।वही नगरपालिका के अधिकारियों ने अमानक स्तर की पॉलीथिन के द्वारा ग्राहकों को खादय सामग्रियों की विक्रय करने के कारण 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।Conclusion:बस स्टेंड स्थित महावीर जलपान गृह में जाकर टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई । संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्यवाही में महावीर जलपान गृह में पाया गया की संचालक द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग न कर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। जिस पर गैस सिलेंडर जप्‍त कर उसके विरूद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान होटल में बहुत गंदगी पायी गई और जलपान गृह में किराने की सामग्री के गोदाम फार्चून बेसन 20 किलो, आटा 10 किलो, मिर्च पावडर 15 किलो, धनिया पावडर 10 किलो, प्लास्टिक झिल्‍ली 4 किलो 600ग्राम के पैकेट जो एक्‍सपायरी डेट के पाये गये व हाथ पिसाई का खुला मसाला जप्‍त कर निष्क्रिय किया गया और खाद्य सामग्री व मिठाईयों के सेम्‍पल लिये गये ।

बता देवें कि बालाघाट में अब तक की गई विविध कार्यवाही में यह सबसे बड़ी कार्यवाही हैं। इस संबंध में डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि अशोक बेकरी में पांच सौ किगा सामग्री जिनकी एक्सपायरी तारीख निकल गई थी या उसे बनाने व नियत अवधि उल्लेख नहीं थी को जप्त किया गया हैं। जिसके तहत अति आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। फिलहाल में गोदाम को सील कर दिया गया हैं और लायसेंस मंगाया गया हैं।
बाईट= सुश्री आयुषी जैन डिप्टी कलेक्टर

श्रीनिवास चौधरी ईटीवी भारत बालाघाट
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