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खाद्य विभाग की छापेमारी में नपा रेस्टोरेंट-मिष्ठान भंडार संचालक, दुकान सीज, FIR दर्ज - madras restrorent

बालाघाट में नगर निगम और खाद्य विभाग ने मिलकर शहर के असाटी स्वीट्स और मद्रास रेस्टोरेंट पर छापेमारी की. जहां बड़ी मात्रा में गड़बड़ी मिलने पर दोनों संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

असाटी स्वीट्स व मद्रास रेस्टोरेंट
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Published : Sep 3, 2019, 9:02 PM IST

बालाघाट। शहर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. इन दिनों रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार व होटलों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए लगाता छापेमारी की जा रही है. इस दौरान असाटी स्वीटस और मद्रास रेस्टोरेंट एंड कैटर्स पर जांच दल को बड़ी अनियमितता मिली है.

खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई

नगर निगम और खाद्य विभाग ने असाटी स्वीटस से घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किया है. जिसके बाद संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इसके अलावा निरीक्षण के दौरान दुकान में गंदगी पाये जाने के चलते खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुये दुकान को तीन दिनों तक बंद रखने के निर्देश दिये हैं. साथ ही दुकानदार जीएसटी में भी गड़बड़ी करते पाया गया है, जबकि मद्रास रेस्टोरेंट एंड कैटर्स में गंदगी पाई गई. साथ ही आटे की बोरी में कीड़े मिलने की भी खबर है. इसके अलावा टीम को रेस्टोरेंट में 32 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें मिली हैं, जो एक्सपायर हो चुकी थी. जिसके बाद निरीक्षण टीम ने संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

अपर कलेक्टर आयुषी जैन ने बताया कि दोनों दुकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. ये पूरी कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गयी है.

बालाघाट। शहर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. इन दिनों रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार व होटलों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए लगाता छापेमारी की जा रही है. इस दौरान असाटी स्वीटस और मद्रास रेस्टोरेंट एंड कैटर्स पर जांच दल को बड़ी अनियमितता मिली है.

खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई

नगर निगम और खाद्य विभाग ने असाटी स्वीटस से घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किया है. जिसके बाद संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इसके अलावा निरीक्षण के दौरान दुकान में गंदगी पाये जाने के चलते खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुये दुकान को तीन दिनों तक बंद रखने के निर्देश दिये हैं. साथ ही दुकानदार जीएसटी में भी गड़बड़ी करते पाया गया है, जबकि मद्रास रेस्टोरेंट एंड कैटर्स में गंदगी पाई गई. साथ ही आटे की बोरी में कीड़े मिलने की भी खबर है. इसके अलावा टीम को रेस्टोरेंट में 32 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें मिली हैं, जो एक्सपायर हो चुकी थी. जिसके बाद निरीक्षण टीम ने संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

अपर कलेक्टर आयुषी जैन ने बताया कि दोनों दुकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. ये पूरी कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गयी है.

Intro:बालाघाट।          खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चलाये जा रहे अभियान की इस कड़ी मे कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में खाद्य पदार्थों के स्थानीय निर्माताओं के रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई की दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगरपालिका के संयुक्त तत्वाधान में दो प्रतिष्ठानो पर छापामार कार्यवाही की है....Body:बालाघाट स्थित असाटी स्वीट्स की दुकान में जाकर टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई । संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्यवाही में असाटी स्वीट्स में पाया गया की संचालक द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग न कर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है । असाटी स्वीट्स से एक गैस सिलेंडर जप्त कर उसके विरूद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वही निरीक्षण के दौरान बहुत गंदगी पाये जाने एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत लायसेंस का पालन नही होने के कारण तीन दिनो तक होटल बंद करने के निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही दुकान का आमदनी के आधार पर जीएसटी का लायसेंस के साथ रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया गया ।Conclusion:इसी तरह मद्रास रेस्टोरेंट एंड केटरर्स मे भी छापा मार कार्यवाही की गई। मद्रास रेस्टोरेंट में कार्यवाही के दौरान गंदगी पाई गई। रोटी के लिये उपयोग होने वाले आटे की 25 किलो ग्राम की बोरी मे कीड़े पाये गये जिसे जप्ती कर लिया गया है। साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग न कर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है दोनो गैस सिलेंडरो को जप्त किया गया है। जांच के दौरान रेस्टोरेंट मे कोल्डड्रिंक की 300 मिली की एक्सपायरी डेट की पाई गई 32 बोटलों को तुरंत नष्ट किया गया । मद्रास रेस्टारेंट के विरूद्ध भी अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और खराब व घटिया खाद्य सामग्री का उपयोग करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
बाईट. सुश्री आयुषी जैन, अपर कलेक्टर बालाघाट
श्रीनिवास चौधरी ईटीवी भारत बाला
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