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Gwalior High Court का बड़ा फैसला, अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी का चुनाव शून्य घोषित, जुर्माना ठोका, FIR होगी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने अशोक नगर से बीजेपी विधायक (BJP MLA Jajpal Singh Jajji) जजपाल सिंह जज्जी का चुनाव शून्य घोषित (Election of Ashok Nagar MLA void) कर दिया है. लड्डू राम कोरी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. साल 2018 के चुनाव में लड्डू राम कोरी इस सीट से चुनाव हार गए थे. निवर्तमान विधायक जज्जी पर हाई कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी ठोका है. इसके साथ ही जज्जी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को आदेश दिया है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में केस दर्ज किया जाए. कोर्ट ने इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है.

Election of Ashok Nagar MLA declared void
अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी का चुनाव शून्य घोषित
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Published : Dec 12, 2022, 1:03 PM IST

Updated : Dec 12, 2022, 2:01 PM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अशोक नगर बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का चुनाव घोषित कर दिया है. हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्‍यक्ष को आदेश दिया है कि जज्जी की सदस्यता समाप्त की जाए. जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था. इस जाति को पंजाब में आरक्षण है, मध्य प्रदेश में नहीं है.

शुक्रवार को हुई थी अंतिम सुनवाई : बता दें कि हाई कोर्ट की एकलपीठ ने शुक्रवार को विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की थी. याचिकाकर्ता ने बताया था कि जज्जी ने पंजाब में कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाया था. हालांकि जज्जी की ओर से तर्क दिया गया कि 50 साल पहले उनके दादा-परदादा मध्यप्रदेश आ गए थे.

रीवा भाजपा विधायक की बढ़ी मुश्किलें, अदालत ने पेश होने का दोबारा नोटिस जारी किया

साल 2018 में कांग्रेस से जीते जज्जी : बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस के टिकट से अशोकनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे. भाजपा से लड्डू राम कोरी चुनाव हार गए थे. चुनाव हारने के बाद लड्डू राम कोरी ने उच्च न्यायालय में जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की. उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संगम जैन ने याचिका के साथ जजपाल सिंह के उन सभी जाति प्रमाण पत्रों को पेश किया, जो उन्होंने बनवाए और कहा कि जज्जी को मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता. वे मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं. ज्ञात हो कि जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 के निर्वाचन से इस्तीफा देकर 2020 में भाजपा के टिकट से उपचुनाव लड़ा और फिर से विधायक निर्वाचित हुए. जज्जी को केंद्रीय मंत्री सिंधिया का खास माना जाता है.

ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अशोक नगर बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का चुनाव घोषित कर दिया है. हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्‍यक्ष को आदेश दिया है कि जज्जी की सदस्यता समाप्त की जाए. जज्जी ने कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था. इस जाति को पंजाब में आरक्षण है, मध्य प्रदेश में नहीं है.

शुक्रवार को हुई थी अंतिम सुनवाई : बता दें कि हाई कोर्ट की एकलपीठ ने शुक्रवार को विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की थी. याचिकाकर्ता ने बताया था कि जज्जी ने पंजाब में कीर जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाया था. हालांकि जज्जी की ओर से तर्क दिया गया कि 50 साल पहले उनके दादा-परदादा मध्यप्रदेश आ गए थे.

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साल 2018 में कांग्रेस से जीते जज्जी : बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस के टिकट से अशोकनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे. भाजपा से लड्डू राम कोरी चुनाव हार गए थे. चुनाव हारने के बाद लड्डू राम कोरी ने उच्च न्यायालय में जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ याचिका दायर की. उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संगम जैन ने याचिका के साथ जजपाल सिंह के उन सभी जाति प्रमाण पत्रों को पेश किया, जो उन्होंने बनवाए और कहा कि जज्जी को मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता. वे मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं. ज्ञात हो कि जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 के निर्वाचन से इस्तीफा देकर 2020 में भाजपा के टिकट से उपचुनाव लड़ा और फिर से विधायक निर्वाचित हुए. जज्जी को केंद्रीय मंत्री सिंधिया का खास माना जाता है.

Last Updated : Dec 12, 2022, 2:01 PM IST
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