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दिवाली के मद्देनजर प्रशासन सक्रिय, लिए गए मिठाइयों के सैंपल - Action against adulteration in Ashoknagar

अशोकनगर में दीपावली के चलते खाद्य एवं औषधि विभाग में मिठाई की दुकानों पर पहुंचकर मिठाई के सैंपल लिए हैं. अब इन सैंपलों को लैब में भेजकर इनकी जांच कराई जाएगी.

Administration active against adulteration
दिवाली के मद्देनजर प्रशासन सक्रिय
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Published : Nov 9, 2020, 9:08 PM IST

अशोकनगर। दीपावली के चलते खाद्य एवं औषधि विभाग ने मिठाई की दुकानों पर पहुंचकर मिठाई के सैंपल लिए हैं. अब इन सैंपलों को लैब में भेजकर इनकी जांच कराई जाएगी. खाद्य एवं औषधि विभाग ने जिला मुख्यालय पर 5 दुकान एवं तहसील स्तर पर 10 दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की है. इन सैंपल की रिपोर्ट लगभग 1 महीने बाद आने की संभावना है.

दिवाली के मद्देनजर प्रशासन सक्रिय

जांच के बाद अगर मिठाई अमानक पाई जाती है तो यह मिठाई दीपावली के मौके पर ग्राहकों को खफा दी जा चुकी होगी. जबकि पहले लिए गए सैम्पलों में 56 की जांच रिपोर्ट आना अभी भी पेंडिंग है. खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा ने बताया आयुक्त के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन को देखते हुए दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं. और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

बता दें मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के मिस ब्रांडेड पाए जाने पर खाद्य पदार्थ अमानक पाए जाने पर अधिक से अधिक 200000 रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान है. इसमें खाद्य पदार्थ, मिठाइयों के दूसरे ब्रांड का लेबल लगाने जैसे मामले शामिल हैं. सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडेड मिलने पर कोर्ट केस डालने का प्रावधान है, जिसमें सजा भी हो सकती है.

अशोकनगर। दीपावली के चलते खाद्य एवं औषधि विभाग ने मिठाई की दुकानों पर पहुंचकर मिठाई के सैंपल लिए हैं. अब इन सैंपलों को लैब में भेजकर इनकी जांच कराई जाएगी. खाद्य एवं औषधि विभाग ने जिला मुख्यालय पर 5 दुकान एवं तहसील स्तर पर 10 दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की है. इन सैंपल की रिपोर्ट लगभग 1 महीने बाद आने की संभावना है.

दिवाली के मद्देनजर प्रशासन सक्रिय

जांच के बाद अगर मिठाई अमानक पाई जाती है तो यह मिठाई दीपावली के मौके पर ग्राहकों को खफा दी जा चुकी होगी. जबकि पहले लिए गए सैम्पलों में 56 की जांच रिपोर्ट आना अभी भी पेंडिंग है. खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी विष्णु दत्त शर्मा ने बताया आयुक्त के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन को देखते हुए दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं. और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

बता दें मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के मिस ब्रांडेड पाए जाने पर खाद्य पदार्थ अमानक पाए जाने पर अधिक से अधिक 200000 रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान है. इसमें खाद्य पदार्थ, मिठाइयों के दूसरे ब्रांड का लेबल लगाने जैसे मामले शामिल हैं. सब स्टैंडर्ड या मिस ब्रांडेड मिलने पर कोर्ट केस डालने का प्रावधान है, जिसमें सजा भी हो सकती है.

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