अनूपपुर। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने बकाया कि 3 दिसबंर को बिजुरी में 30 नवंबर 2017 को पीड़िता अपने घर के पीछे स्थिति शौचालय में गई थी. तभी आरोपित आ गया और जबरन पीड़िता का हाथ पकड़ लिया. उसने विरोध किया लेकिन युवक ने दुष्कर्म किया.
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पीड़िता से मारपीट भी की : पीड़िता के साथ आरोपी ने मारपीट भी की. पीड़िता का शोर सुनकर पति जब घटनास्थल पर पहुंचा तो आरोपी अपना दो पहिया वाहन छोड़कर भाग गया. पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बिजुरी में आरोपित के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करने के बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया. अपर लोक अभियोजक कोतमा द्वारा न्यायालय के समक्ष आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत किए. इस पर न्यायालय ने अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए सजा सुनाई.