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छात्र पर गैती से जानलेवा हमला, इलाज के दौरान मौत - फरियादिया वसीमा पिता साकुर

अनुपपुर के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में छात्र पर गैती से जानलेवा किया गया, हमले के बाद इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई.

Deadly attack on student, death during treatment
छात्र पर गैती से जानलेवा हमला, इलाज के दौरान मौत
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Published : Apr 5, 2021, 12:47 PM IST

अनूपपुर। भालूमाड़ा थाना अंतर्गत नपा पसान वार्ड नं 16 हनुमान दफाई भालूमाड़ा में अचानक हाहाकार और अफरा तफरी मच गई. यह खबर जैसे ही क्षेत्र में चारों ओर फैली क्षेत्र में सन्नाटा सा छा गया और जैसे ही रोने और जोर जोर से आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग घर से बाहर निकलते तो पीड़ित मकसूद अली को देखकर सब हैरान रह गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल बीच बचाव करने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

आरोपित व्यक्ति भूपेंद्र सिंह गैती से मकसूद अली के सिर पर कई बार गैती से प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर चुका था. स्थानीय लोगों द्वारा पीड़ित के परिजनों को घर पर जा कर घटना की जानकारी दी और स्थानीय भालूमाड़ा पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया गया, घायल लहूलुहान अवस्था में पड़ा तड़पता मकसूद अली को तत्काल स्थानीय लोगों ने एसईसीएल अस्पताल भालूमाड़ा में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया, जैसे ही थाना प्रभारी भालूमाड़ा को उक्त घटना की जानकारी लगी उन्होंने तत्काल पुलिस बल को भेजकर पूरे घटना का निरीक्षण किया.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

भालूमाड़ा पुलिस ने वसीमा के पिता साकुर अली ने थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, कि उसका भाई भोज यूनिवर्सिटी जैतहरी में B.sc 2nd सेमेस्टर की पढ़ाई करता था. शिकायतकर्ता का भाई मकसूद अली पिता साकुर अली उम्र 26 वर्ष अपना असाईमेंट लिखने के लिए कॉपी लेने गणेश पंडाल की तरफ गया था. स्थानीय निवासी राहुल पटेल ने शिकायतकर्ता के घर आ कर बताया कि तुम्हारे भाई मकसूद अली को भूपेंद्र सिंह ने गैती से सिर पर मारकर हमला किया है और सिर पर काफी गंभीर चोटें आईं हैं. फरियादिया कि शिकायत पर प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 के तहत आरोपित भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है.

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इलाज के दौरान शहडोल में मौत

पीड़ित के परिजनों ने बताया कि भालूमाड़ा एसईसीएल अस्पताल के डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मकसूद अली को तत्काल शहडोल जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान मकसूद की मौत हो गई. थाना प्रभारी हरिशंकर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करते हुए धारा 307 की कायमी की गई है, मृतक की मेडिकल पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आने के बाद 302 का मामला दर्ज किया जाएगा.

अनूपपुर। भालूमाड़ा थाना अंतर्गत नपा पसान वार्ड नं 16 हनुमान दफाई भालूमाड़ा में अचानक हाहाकार और अफरा तफरी मच गई. यह खबर जैसे ही क्षेत्र में चारों ओर फैली क्षेत्र में सन्नाटा सा छा गया और जैसे ही रोने और जोर जोर से आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग घर से बाहर निकलते तो पीड़ित मकसूद अली को देखकर सब हैरान रह गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल बीच बचाव करने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

आरोपित व्यक्ति भूपेंद्र सिंह गैती से मकसूद अली के सिर पर कई बार गैती से प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर चुका था. स्थानीय लोगों द्वारा पीड़ित के परिजनों को घर पर जा कर घटना की जानकारी दी और स्थानीय भालूमाड़ा पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया गया, घायल लहूलुहान अवस्था में पड़ा तड़पता मकसूद अली को तत्काल स्थानीय लोगों ने एसईसीएल अस्पताल भालूमाड़ा में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया, जैसे ही थाना प्रभारी भालूमाड़ा को उक्त घटना की जानकारी लगी उन्होंने तत्काल पुलिस बल को भेजकर पूरे घटना का निरीक्षण किया.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

भालूमाड़ा पुलिस ने वसीमा के पिता साकुर अली ने थाने में जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई, कि उसका भाई भोज यूनिवर्सिटी जैतहरी में B.sc 2nd सेमेस्टर की पढ़ाई करता था. शिकायतकर्ता का भाई मकसूद अली पिता साकुर अली उम्र 26 वर्ष अपना असाईमेंट लिखने के लिए कॉपी लेने गणेश पंडाल की तरफ गया था. स्थानीय निवासी राहुल पटेल ने शिकायतकर्ता के घर आ कर बताया कि तुम्हारे भाई मकसूद अली को भूपेंद्र सिंह ने गैती से सिर पर मारकर हमला किया है और सिर पर काफी गंभीर चोटें आईं हैं. फरियादिया कि शिकायत पर प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 के तहत आरोपित भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है.

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इलाज के दौरान शहडोल में मौत

पीड़ित के परिजनों ने बताया कि भालूमाड़ा एसईसीएल अस्पताल के डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मकसूद अली को तत्काल शहडोल जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान मकसूद की मौत हो गई. थाना प्रभारी हरिशंकर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करते हुए धारा 307 की कायमी की गई है, मृतक की मेडिकल पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आने के बाद 302 का मामला दर्ज किया जाएगा.

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