अनूपपुर। कलेक्टर सोनिया मीना ने अनलॉक की प्रक्रिया के तहत 1 जून सुबह 6 बजे से 15 जून की रात्रि 12 बजे तक के लिए नए सिरे से प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है. जिसमें सम्पूर्ण नगर पालिका पसान क्षेत्र और अनूपपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत परासी और जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत किरगी में कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह प्रभावशील रहेगा, किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियां प्रतिबंधित
कलेक्टर ने सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे केवल ऑन लाइन कक्षाएं होगी. सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल थियेटर पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे. धार्मिक-पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे, अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोडक़र शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे.
Unlock jabalpur: दुकानों के शटर हुए अनलॉक, नियमों के तहत खुली दुकानें
अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी, विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों की अनुमति होगी, वैवाहिक कार्यक्रम प्रात: 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा. इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना अनिवार्य होगा. संपूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो कि शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा, संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिदिन नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. रूल ऑफ सिक्स-अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूरी प्रतिबंध रहेगा. जिले के सभी साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे.
ए और बी क्रम से खुलेगा बाजार
एसडीएम अनूपपुर कमलेश पुरी ने बताया कि अनूपपुर नगर सहित शहरी क्षेत्र में सडक़ के बाएं ओर की दुकान ए लेन है और दाई ओर बी लेन है. इसी के अनुसार बाजार खुलेगा. इसी प्रकार सब्जी थोक और फुटकर को 6 बजे से 12 बजे का समय निश्चित किया गया है वही गांव की एकल दुकान खुलेंगी, सब्जी, फल, दूध, मेडिकल, यथावत खुलेंगी.