अनूपपुर। प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के सचिव प्रकाश जांगड़े द्वारा प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 328 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिका परिषद अनूपपुर, नगर परिषद भैंसदेही-बैतूल, नगर परिषद नरवर शिवपुरी और नगरपालिका परिषद धनपुरी शहडोल की प्रशासनिक समिति के पूर्व में हुए गठन को तत्काल प्रभाव से विकसित किया गया है.
प्रशासन द्वारा पालिका अधिनियम 1968 की धारा 328 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित प्रशासनिक समिति को विघटित कर तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 386 के अंतर्गत प्रशासनिक नियुक्त किए गए हैं. जिसमें नगर पालिका परिषद अनूपपुर का प्रभार कलेक्टर, नगर पालिका परिषद धनपुरी का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रशासक नियुक्त किया गया है.
गौरतलब है कि नगर पालिका में पिछले 6 महीने से समिति बनाकर नगर प्रशासक के तौर पर कांग्रेस ने नगर अध्यक्ष का पदभार दिया था.