अलीराजपुर. मध्यप्रदेश के अलीराजपुर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 4 साल पुराने एक मामले में अपना फैसला सुनाया है. शहर के कट्टीवाडा इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने अपना आदेश जारी कर दिया है. इसमें वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को फांसी की सजा (Death Sentence) सुनाई है. आइए जानते हैं, क्या दोहरे हत्याकांड से जुड़ा पूरा मामला...
पुलिस ने क्या बताया: एसपी अलीराजपुर राजेश व्यास ने बताया, "अलीराजपुर के कट्टीवाडा थाना इलाके के ध्याना रोड गांव कवछा के जंगल में 15 जून 2019 को वेस्ता (पिता- रेमला) और राजू (पिता- रामसिंह) का क्षत विक्षत शव बरामद किया गया था. इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी."
मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतकों में से एक वेस्ता कथित तौर पर आरोपियों में से एक इडला की लड़की को भगाकर ले गया था. उस झगड़े के निराकरण के लिए पंचायत भी बैठी थी. लेकिन विवाद का निराकरण नहीं हुआ और विवाद ज्यादा बढ़ गया. बाद में दोनों की लाश बरामद हुई.
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कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला: मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय (Additional Session Court) ने दोहरे हत्याकांड पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है.
इन्हें मिली फांसी की सजा: पूरे मामले में आरोपी इडला (पिता-जंगलिया), सुरेश (पिता-इडला), इंदरसिंह (पिता- केमता) हैं. ये गुजरात के जवट के रहने वाले हैं. इन्होंने ही वारदात को अंजाम दिया था. इन्हें ही कोर्ट ने दोषी करार देते हुए, ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.