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आगर मालवा में शनिवार-रविवार टोटल लॉकडाउन, बाकी दिन शाम 7 बजे बाद बंद होगा बाजार - आगर मालवा बंद

आगर मालवा में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने सभी अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक एवं आगामी शनिवार एवं रविवार को पूरे समय टोटल लॉकडाउन रखने का फैसला लिया. सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में इसका पालन करवाने के आदेश दिये.

meeting of officers
अधिकारियों की बैठक
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Published : Jul 24, 2020, 12:44 AM IST

आगर मालवा। कलेक्टर अवधेश शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक गुरूवार को नवीन कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित हुई. जिले में वर्तमान में कोविड-19 वायरस की स्थिति के दृष्टिगत समूह के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक एवं आगामी शनिवार एवं रविवार को पूरे समय टोटल लॉकडाउन रखने का फैसला लिया गया.

शनिवार और रविवार को जिले के नागरिकों का घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. अति आवश्यक सेवाएं मेडिकल, पेट्रोल पंप अखबार वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से प्रात 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.

कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बैठक में सभी सदस्यों को गृह विभाग की जारी गाईडलाइन से अवगत कराया गया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई हैं. सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में वायरस के फैलाव को रोकने हेतु एहतियाति बरतें.

लोगों से मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करवाएं. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन करवाएं, जो व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाए उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई करें.

जिले में सार्वजिक स्थानों पर धार्मिक एवं सामुहिक आयोजन न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि वायरस के फैलाव को रोकने हेतु कार्रवाई करना पड़ें तो उसमें किसी प्रकार का संकोच न करें. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारा आदि सामुहिक कार्यां पर पटवारी एवं पंचायत विभाग का मैदानी अमला नजर रखें तथा किसी प्रकार के आयोजन न होने दें. आगामी समय में जिले से बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं पैदल, निजी एवं अन्य वाहनों से रामदेवरा की यात्रा पर जाते है.

इस पर भी विशेष नजर रखी जाए. उन्हें कोविड-19 के प्रति जागरूक करते हुए, यात्रा पर जाने से रोका जाए. बैठक को पुलिस अधीक्षक राकेश सगर ने भी सम्बोधित कर सोशल डिस्टेंसग एवं मास्क का उपयोग सभी नागरिकों से करवाने हेतु कहा. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मास्क का उपयोग न करेगा उसके विरूद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी.

आगर मालवा। कलेक्टर अवधेश शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक गुरूवार को नवीन कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित हुई. जिले में वर्तमान में कोविड-19 वायरस की स्थिति के दृष्टिगत समूह के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक एवं आगामी शनिवार एवं रविवार को पूरे समय टोटल लॉकडाउन रखने का फैसला लिया गया.

शनिवार और रविवार को जिले के नागरिकों का घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. अति आवश्यक सेवाएं मेडिकल, पेट्रोल पंप अखबार वितरण प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से प्रात 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.

कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बैठक में सभी सदस्यों को गृह विभाग की जारी गाईडलाइन से अवगत कराया गया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई हैं. सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में वायरस के फैलाव को रोकने हेतु एहतियाति बरतें.

लोगों से मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करवाएं. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन करवाएं, जो व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाए उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई करें.

जिले में सार्वजिक स्थानों पर धार्मिक एवं सामुहिक आयोजन न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि वायरस के फैलाव को रोकने हेतु कार्रवाई करना पड़ें तो उसमें किसी प्रकार का संकोच न करें. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारा आदि सामुहिक कार्यां पर पटवारी एवं पंचायत विभाग का मैदानी अमला नजर रखें तथा किसी प्रकार के आयोजन न होने दें. आगामी समय में जिले से बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं पैदल, निजी एवं अन्य वाहनों से रामदेवरा की यात्रा पर जाते है.

इस पर भी विशेष नजर रखी जाए. उन्हें कोविड-19 के प्रति जागरूक करते हुए, यात्रा पर जाने से रोका जाए. बैठक को पुलिस अधीक्षक राकेश सगर ने भी सम्बोधित कर सोशल डिस्टेंसग एवं मास्क का उपयोग सभी नागरिकों से करवाने हेतु कहा. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मास्क का उपयोग न करेगा उसके विरूद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी.

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