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रोजाना दुकान खोलने वालों पर सख्त श्रम विभाग, साप्ताहिक बंदी किया अनिवार्य - साप्ताहिक छुट्टी

जिले के सभी दुकानदारों को श्रम विभाग ने सर्कुलर जारी कर हफ्ते में एक दिन दुकान बंद रखने का निर्देश दिया है, ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

नए नियम को लोगों ने अच्छा बताया
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Published : Sep 1, 2019, 10:29 PM IST

आगर-मालवा। जिले के सभी दुकानदारों को अब हफ्ते में एक दिन अनिवार्य रूप से अपने संस्थान बंद रखने होंगे, इस नियम का सर्कुलर सभी दुकादारों को श्रम विभाग ने भेज दिया है. जिले में पहले से बुधवार को बाजार में अवकाश घोषित था, लेकिन दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ये सर्कुलर जारी किया गया है. इस नियम की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी.

नए नियम को लोगों ने अच्छा बताया

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उप धारा के तहत दुकानदारों को एक दिन की छुट्टी का प्रावधान है. नए दिशा-निर्देशों को व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए श्रम विभाग के कर्मचारी दुकानों पर जाकर व्यापारियों को समझाइश दे रहे हैं, आगामी दिनों में इसका असर भी शहर में दिखाई पड़ेगा.

साथ ही दुकानदारों के लिए कई नियमों में भी बदलाव किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक शीतल जैन ने बताया कि नए नियम अच्छे हैं. श्रमिकों को एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए. श्रम विभाग अधिकारी केबी मिश्रा ने बताया कि श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश मिले, इसलिए दुकानदारों को हफ्ते में एक दिन दुकान बंद रखना होगा. विभाग जन जागरण अभियान भी चला रहा है और नियमों का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

आगर-मालवा। जिले के सभी दुकानदारों को अब हफ्ते में एक दिन अनिवार्य रूप से अपने संस्थान बंद रखने होंगे, इस नियम का सर्कुलर सभी दुकादारों को श्रम विभाग ने भेज दिया है. जिले में पहले से बुधवार को बाजार में अवकाश घोषित था, लेकिन दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ये सर्कुलर जारी किया गया है. इस नियम की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी.

नए नियम को लोगों ने अच्छा बताया

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उप धारा के तहत दुकानदारों को एक दिन की छुट्टी का प्रावधान है. नए दिशा-निर्देशों को व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए श्रम विभाग के कर्मचारी दुकानों पर जाकर व्यापारियों को समझाइश दे रहे हैं, आगामी दिनों में इसका असर भी शहर में दिखाई पड़ेगा.

साथ ही दुकानदारों के लिए कई नियमों में भी बदलाव किया गया है. इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक शीतल जैन ने बताया कि नए नियम अच्छे हैं. श्रमिकों को एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए. श्रम विभाग अधिकारी केबी मिश्रा ने बताया कि श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश मिले, इसलिए दुकानदारों को हफ्ते में एक दिन दुकान बंद रखना होगा. विभाग जन जागरण अभियान भी चला रहा है और नियमों का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

Intro:आगर मालवा
-- अब सप्ताह में एक दिन दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानें बंद रखना होगी। इसके लिए बकायदा श्रम विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आगर शहर में प्रत्येक सप्ताह में बुधवार को अवकाश निर्धारित होने के बावजूद बाजार में दुकानें खुली रहती थी पर आप व्यापारियों को अपने-अपने प्रतिष्ठान सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से बंद रखना होंगे श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करवाने के लिए श्रम विभाग के कर्मचारी दुकानों पर समझाई भी दे रहे हैं नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित दुकान संचालक के विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी।


Body:बता दे कि व्यवसायिक दुकानों एवं प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ मिले इसलिए श्रम विभाग द्वारा इसका पालन दुकानदारों से कराया जाएगा। मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उप धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक दुकान एवं व्यवसायिक संस्थान सप्ताह में 1 दिन बंद रहेंगे इसलिए उनके क्रियाशील होने के बाद पूरे जिले में विभिन्न दुकानों पर काम करने वाले श्रमिकों को भी अब साप्ताहिक अवकाश का लाभ मिलने लगेगा। नए दिशा निर्देशों को व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए श्रम विभाग के कर्मचारी दुकानों पर जाकर व्यापारियों को समझाइश दे रहे हैं संभवत इस बुधवार थे इसका असर भी शहर में दिखाई देने लगेगा।
बता दे की गुमास्ता कानून के तहत प्रत्येक व्यापारी को सप्ताह में 1 दिन अपनी दुकान अनिवार्य रूप से बंद रखना होगी लाइसेंस में निर्धारित अवकाश वाले दिन दुकानें बंद रहेंगी खुली रहने की दशा में जुर्माना एवं विधिक कार्रवाई श्रम विभाग द्वारा की जाएगी।
यह भी बता दें कि गुमास्ता कानून के अंतर्गत व्यापारिक फर्मों एवं व्यापारियों को 5 साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाता था अब लाइसेंस प्रक्रिया के नियमों में भी संशोधन किया गया है नए नियमों के अंतर्गत आप व्यापारी को आजीवन गुमास्ता लाइसेंस श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाएगा व्यापारी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा बता दें कि अभी तक जिले में 1500 व्यापारियों के गुमास्ता के अंतर्गत लाइसेंस बने हैं।


Conclusion:इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक शीतल जैन ने बताया कि नए नियम अच्छे है। श्रमिको को एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए।
श्रम विभाग अधिकारी केबी मिश्रा ने बताया कि श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश मिले इसलिए प्रत्येक दुकानदार को सप्ताह में 1 दिन दुकान बंद रखना होगी श्रम निरीक्षकों द्वारा दुकानों पर जाकर नियमों की जानकारी दी जा रही है जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। नियमो का पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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