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छात्रों के लिए खेल का मैदान बन गया बाजार, 7 दिन में खाली कराने का कोर्ट ने दिया आदेश

नगर पालिका ने स्कूली छात्रों के खेलने के लिए बने ग्राउंड को हाट बाजार बना दिया था. जिसकी शिकायत होने पर इंदौर हाई कोर्ट ने सात दिन के अंदर मैदान को खाली कराने का आदेश दिया है.

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Published : Mar 1, 2019, 11:56 PM IST

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आगर। स्कूली छात्रों के खेलने के लिए बने मिडल स्कूल ग्राउंड को नगर पालिका के जवाबदारों ने हाट बाजार में तब्दील कर दिया था. जिसकी शिकायत पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर पालिका को सात दिन के अंदर इस मैदान को खाली कराने का आदेश दिया है.

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ग्राउंड

जानकारी के अनुसार, शहर के बीचोबीच बने इस ग्राउंड को नगर पालिका ने फुटकर और हाथ ठेला व्यापारियों के लिए अधिग्रहित कर लिया था. पहले ये व्यापारी सड़क किनारे अपना व्यापार करते थे, इनकी वजह से बार-बार लगने वाले जाम के कारण नगर पालिका ने इन्हें ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया था. पिछले एक साल से ये व्यापारी यहीं पर अपना व्यापार कर रहे हैं. कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने नगर पालिका को 7 दिन के अंदर मैदान खाली करवाने का आदेश दिया है.

ग्राउंड

जब इस बारे में नगर पालिका CMO सीएस जाट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां से मैदान खाली करवाया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि यहां व्यापार कर रहे फुटकर और हाथ ठेला व फुटपाथ पर व्यापार करने वालों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा.

आगर। स्कूली छात्रों के खेलने के लिए बने मिडल स्कूल ग्राउंड को नगर पालिका के जवाबदारों ने हाट बाजार में तब्दील कर दिया था. जिसकी शिकायत पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर पालिका को सात दिन के अंदर इस मैदान को खाली कराने का आदेश दिया है.

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जानकारी के अनुसार, शहर के बीचोबीच बने इस ग्राउंड को नगर पालिका ने फुटकर और हाथ ठेला व्यापारियों के लिए अधिग्रहित कर लिया था. पहले ये व्यापारी सड़क किनारे अपना व्यापार करते थे, इनकी वजह से बार-बार लगने वाले जाम के कारण नगर पालिका ने इन्हें ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया था. पिछले एक साल से ये व्यापारी यहीं पर अपना व्यापार कर रहे हैं. कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने नगर पालिका को 7 दिन के अंदर मैदान खाली करवाने का आदेश दिया है.

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जब इस बारे में नगर पालिका CMO सीएस जाट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां से मैदान खाली करवाया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि यहां व्यापार कर रहे फुटकर और हाथ ठेला व फुटपाथ पर व्यापार करने वालों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा.

Intro:शहर के बीचोबीच स्थित वर्षो पुराने मिडिल स्कूल के ग्राउंड को बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था लेकिन नगर पालिका के जवाबदारों ने इस खेल मैदान को हाट बाजार में तब्दील करवा दिया था। समय पर इसकी शिकायत करने वाले कुछ सामाजिक लोगो की पहल के बाद हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा 7 दिन के अंदर इस मैदान को खाली कराने के आदेश नगर पालिका को दिए गए है। जब यह मैदान खाली हो जाएगा तो एक बार फिर शहर के बच्चों को खेलने के लिए यह मैदान उपलब्ध हो जयेगा।


Body:जानकारी अनुसार शहर में स्थित मिडिल स्कूल ग्राउंड को नगर पालिका ने फुटकर व हाथ ठेला व्यापारियों के लिए अधिग्रहित कर लिया था। पहले यह व्यापारी शहर की सड़क किनारे अपना व्यापार करते थे लेकिन इनके कारण बार-बार लगने वाले जाम के कारण इनको नगर पालिका ने मिडिल ग्राउंडके शिफ्ट कर दिया। पिछले करीब एक वर्ष से अधिक समय से यहां पर हाट बाजार के साथ ही प्रतिदिन यह व्यापारी यही पर अपना व्यापार करते है। बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया यह खेल मैदान इस अव्यवस्था के शिकार हो गया। इस संबंध शहर के कुछ सामाजिक लोगो ने इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी उसी के आधार पर फैसला सुनाते हुवे हाई कोर्ट ने नगर पालिका को 7 दिन के अंदर मैदान खाली करवाने का आदेश दिया है।


Conclusion:मैदान खाली होने के बाद इन व्यापारियों को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जब इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ सीएस जाट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ से मैदान खाली करवाया जाएगा वही वहां व्यापार कर रहे फुटकर व थैला व्यापारियों को अन्य स्थान पर व्यवस्थित जगह दी जयेगी।
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