आगर। स्कूली छात्रों के खेलने के लिए बने मिडल स्कूल ग्राउंड को नगर पालिका के जवाबदारों ने हाट बाजार में तब्दील कर दिया था. जिसकी शिकायत पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नगर पालिका को सात दिन के अंदर इस मैदान को खाली कराने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार, शहर के बीचोबीच बने इस ग्राउंड को नगर पालिका ने फुटकर और हाथ ठेला व्यापारियों के लिए अधिग्रहित कर लिया था. पहले ये व्यापारी सड़क किनारे अपना व्यापार करते थे, इनकी वजह से बार-बार लगने वाले जाम के कारण नगर पालिका ने इन्हें ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया था. पिछले एक साल से ये व्यापारी यहीं पर अपना व्यापार कर रहे हैं. कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने नगर पालिका को 7 दिन के अंदर मैदान खाली करवाने का आदेश दिया है.
जब इस बारे में नगर पालिका CMO सीएस जाट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां से मैदान खाली करवाया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि यहां व्यापार कर रहे फुटकर और हाथ ठेला व फुटपाथ पर व्यापार करने वालों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा.