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आगर मालवा: लॉकडाउन 4.0 में होटल और रेस्टोरेंट छोड़कर कल से खुल जाएंगी सारी दुकानें - भारत सरकार

आगर मालवा में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है, जिसके बाद जिला ऑरेंज से ग्रीन जोन में आ गया है. कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है.

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एसडीएम मनीष जैन
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Published : May 20, 2020, 5:19 PM IST

आगर मालवा। कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया है. आगर मालवा जिले में एक भी कोरोना का एक्टिव मरीज नहीं है. जिला अब ऑरेंज से ग्रीन जोन में पहुंच चुका है. इस दौरान प्रशासन के द्वारा होटल और रेस्टोरेंट को छोड़कर शहर के सारे दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है. एसडीएम मनीष जैन ने लॉकडाउन के नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापार करने की अपील क्षेत्रवासियों से की है.

जिले में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी लॉकडाउन की गाइड लाइन प्रभावशील रहेंगी. एसडीएम मनीष जैन के अनुसार लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नई गाइड लाइन के अनुसार ग्रीन जोन वाले शहरों को धारा- 144 से मुक्त करते हुए सारी दुकानें खोले जाने के आदेश जारी किए हैं. इसके चलते कल से सुसनेर में सारी दुकानें खोली जाएंगी. समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का रहेगा. इस बीच इन सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

आगर मालवा। कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया है. आगर मालवा जिले में एक भी कोरोना का एक्टिव मरीज नहीं है. जिला अब ऑरेंज से ग्रीन जोन में पहुंच चुका है. इस दौरान प्रशासन के द्वारा होटल और रेस्टोरेंट को छोड़कर शहर के सारे दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है. एसडीएम मनीष जैन ने लॉकडाउन के नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापार करने की अपील क्षेत्रवासियों से की है.

जिले में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी लॉकडाउन की गाइड लाइन प्रभावशील रहेंगी. एसडीएम मनीष जैन के अनुसार लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नई गाइड लाइन के अनुसार ग्रीन जोन वाले शहरों को धारा- 144 से मुक्त करते हुए सारी दुकानें खोले जाने के आदेश जारी किए हैं. इसके चलते कल से सुसनेर में सारी दुकानें खोली जाएंगी. समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का रहेगा. इस बीच इन सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

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