उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पतंगबाजी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चीन के धागे के उपयोग पर रोक लगा दी गई है. यह धागा पशु, पक्षियों को नुकसान पहुॅंचाता है. कलेक्टर आशीष सिंह ने एक आदेश जारी कर चाइनीज डोर के निर्माण और खरीद फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. इस आदेश का पालन करने के निर्देश सभी सम्बन्धित विभागों को दिये गये हैं.
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नाइलोन डोर (चाइनीज डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा और भण्डारण भी नहीं करेगा. मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी हेतु ऐसी डोर का क्रय विक्रय और निर्माण करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति न पहुंचे. जारी किये गये आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है. यह आदेश जारी होने के दिनांक के दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा.
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उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है और पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग अधिकर्ता से किया जाता है. पूर्व में चाइनीज डोर के उपयोग से राहगीरों, पशु पक्षियों को चोट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई हैं. इसलिये उक्त प्रतिबंध लगाया गया है एवं प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं.
(Chinese Manjha Ban)
इनपुट - आईएएनएस