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ढाई साल बाद मासूम को मिला इंसाफ, अपहरण और हत्या के दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, एक को फांसी, दूसरे को आजीवन कारावास

सतना (Satna) में ढाई साल पहले हुए मासूम के अपहरण और हत्या (Kidnapping and Murder) के मामले में आरोपियों (Accused) को कोर्ट ने सजा सुना दी है. मामले में मुख्य आरोपी रहे मासूम के चाचा को फांसी (Sentence to death) और एक अन्य महिला को आजीवन कारावास (Lifetime Imprisonment) की सजा सुनाई गई है.

ढाई साल बाद मासूम को मिला इंसाफ
ढाई साल बाद मासूम को मिला इंसाफ
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Published : Sep 15, 2021, 7:18 PM IST

सतना(Satna)। 6 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या करने के मामले में कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. जिसके बाद सतना की नागौर न्यायालय (Session Court) ने आरोपी चाचा को फांसी (Sentence to death) और एक अन्य महिला आरोपी को आजीवन कारावास (Lifetime Imprisonment) की सजा सुनाई है. बता दें, आरोपी चाचा ने 12 मार्च 2019 को घर के बाहर खेल रहे मासूम का अपहरण कर 2 लाख की फिरौती मांगी थी. उसके बाद मासूम भतीजे का गला घोंटकर हत्या कर दी थी. शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी ने बोरे में भरकर उसे एक तालाब में फेंक दिया था. डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची थी.

क्या था पूरा मामला ?

नागौद थाना क्षेत्र के ग्राम रहिकवारा में घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय मासूम शिवकांत का उसके चचेरे चाचा अनुताब प्रजापति ने अपहरण कर लिया था. इस बाद आरोपी ने 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी. पैसे नहीं मिलने पर आरोपी ने मासूम की गाला घोंटकर हत्या कर दी थी. यह घटना 12 मार्च 2019 को घटित हुई थी.

पूर्व मंत्री ने अधिकारी को सुनाई खरी-खरी, नाराज अधिकारी थाने भी पहुंचे, लेकिन नहीं की शिकायत

ढाई साल बाद कोर्ट का फैसला

लगभग ढाई साल पुराने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश नागौद विजय डांगी ने आरोपी अनुताब को फांसी की सजा सुनाई है. इसी मामले में आरोपी अनुताब की सहयोगी रही विभा प्रजापति को उम्रकैद से दंडित किया गया है. इनके विरुद्ध भादवि की धारा 364 ए, 120 बी, 302 और 201 का अपराध प्रमाणित पाया गया था. अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा के ऐलान के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी. बुधवार को आरोपी अनुताब को फांसी और विभा उर्फ विद्या को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.

सतना(Satna)। 6 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या करने के मामले में कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. जिसके बाद सतना की नागौर न्यायालय (Session Court) ने आरोपी चाचा को फांसी (Sentence to death) और एक अन्य महिला आरोपी को आजीवन कारावास (Lifetime Imprisonment) की सजा सुनाई है. बता दें, आरोपी चाचा ने 12 मार्च 2019 को घर के बाहर खेल रहे मासूम का अपहरण कर 2 लाख की फिरौती मांगी थी. उसके बाद मासूम भतीजे का गला घोंटकर हत्या कर दी थी. शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी ने बोरे में भरकर उसे एक तालाब में फेंक दिया था. डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची थी.

क्या था पूरा मामला ?

नागौद थाना क्षेत्र के ग्राम रहिकवारा में घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय मासूम शिवकांत का उसके चचेरे चाचा अनुताब प्रजापति ने अपहरण कर लिया था. इस बाद आरोपी ने 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी. पैसे नहीं मिलने पर आरोपी ने मासूम की गाला घोंटकर हत्या कर दी थी. यह घटना 12 मार्च 2019 को घटित हुई थी.

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ढाई साल बाद कोर्ट का फैसला

लगभग ढाई साल पुराने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश नागौद विजय डांगी ने आरोपी अनुताब को फांसी की सजा सुनाई है. इसी मामले में आरोपी अनुताब की सहयोगी रही विभा प्रजापति को उम्रकैद से दंडित किया गया है. इनके विरुद्ध भादवि की धारा 364 ए, 120 बी, 302 और 201 का अपराध प्रमाणित पाया गया था. अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा के ऐलान के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी. बुधवार को आरोपी अनुताब को फांसी और विभा उर्फ विद्या को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.

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