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4 साल पहले युवक का लिंग काटकर की हत्या, कोर्ट ने युवती सहित तीन को पाया दोषी, आजीवन कारावास की सुनाई सजा - युवक का लिंग काटकर की हत्या सतना

युवक का लिंग काटकर हत्या करने वाली एक युवती समेत 2 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आरोपियों पर 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया.

आजीवन कारावास की सुनाई सजा
आजीवन कारावास की सुनाई सजा
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Published : Aug 26, 2021, 9:56 PM IST

सतना। युवक का लिंग काटकर हत्या करने वाली एक युवती समेत 2 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमरपाटन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार शर्मा ने ये फैसला सुनाया. गौरतलब है कि 4 मार्च 2017 को अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम इटमा में इंद्रपाल नामक युवक का शव खेत में पड़ा मिला था. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी रजनी और हरिहर सिंह एक दूसरे के प्रेमी-प्रेमिका थे. मृतक इंद्रपाल, हरिहर सिंह का ड्राइवर था. इंद्रपाल रजनी से अपने प्रेम संबंध बनाना चाहता था और वह फोन पर रजनी के संपर्क में था. जब इस बात की जानकारी हरिहर सिंह को लगी तो उसका इंद्रपाल से हल्का विवाद हो गया. दोनों के बीच मन-मुटाव भी हो गया था. जिसके बाद हरिहर सिंह ने अपनी प्रेमिका रजनी के साथ मिलकर एक साजिश रची.

साजिश के मुताबिक, रजनी ने इंद्रपाल को ग्राम इटमा स्थित संतोष सिंह के खेत में मिलने के लिए बुलाया. इस दौरान हरिहर सिंह अपने एक साथी धर्मेंद्र पटेल के साथ खेत में छुपकर बैठा हुआ था. जैसे ही इंद्रपाल मौके पर पहुंचा, तो छुपा बैठे दोनों आरोपियों ने उसपर हमला कर दिया. इस दौरान धारदार हथियार से इंद्रपाल का लिंग काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी.

आजीवन कारावास की सजा

दोहरी हत्या से मची 'सनसनी': बाइक में सवार होकर साथ निकले थे दो दोस्त, 48 घंटे में दोनों की अलग-अलग जगह मिली लाश

हत्या के इस मामले में करीब 4 साल से सुनवाई हो रही थी. जिसके बाद तीनों आरोपियों का केस प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की अदालत में आया. जहां तीनों आरोपियों को 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

सतना। युवक का लिंग काटकर हत्या करने वाली एक युवती समेत 2 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमरपाटन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार शर्मा ने ये फैसला सुनाया. गौरतलब है कि 4 मार्च 2017 को अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम इटमा में इंद्रपाल नामक युवक का शव खेत में पड़ा मिला था. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी रजनी और हरिहर सिंह एक दूसरे के प्रेमी-प्रेमिका थे. मृतक इंद्रपाल, हरिहर सिंह का ड्राइवर था. इंद्रपाल रजनी से अपने प्रेम संबंध बनाना चाहता था और वह फोन पर रजनी के संपर्क में था. जब इस बात की जानकारी हरिहर सिंह को लगी तो उसका इंद्रपाल से हल्का विवाद हो गया. दोनों के बीच मन-मुटाव भी हो गया था. जिसके बाद हरिहर सिंह ने अपनी प्रेमिका रजनी के साथ मिलकर एक साजिश रची.

साजिश के मुताबिक, रजनी ने इंद्रपाल को ग्राम इटमा स्थित संतोष सिंह के खेत में मिलने के लिए बुलाया. इस दौरान हरिहर सिंह अपने एक साथी धर्मेंद्र पटेल के साथ खेत में छुपकर बैठा हुआ था. जैसे ही इंद्रपाल मौके पर पहुंचा, तो छुपा बैठे दोनों आरोपियों ने उसपर हमला कर दिया. इस दौरान धारदार हथियार से इंद्रपाल का लिंग काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी.

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हत्या के इस मामले में करीब 4 साल से सुनवाई हो रही थी. जिसके बाद तीनों आरोपियों का केस प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की अदालत में आया. जहां तीनों आरोपियों को 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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