सागर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली के समय पर उन पटाखों को प्रतिबंधित किया गया है, जो बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकते हैं. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को हिदायत दी है कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार त्यौहार में इस तरह के पटाखे उपयोग नहीं होना चाहिए।.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सागर शहर में दो पटाखा थोक व्यापारियों पर कार्यवाही करते हुए करीब तीन लाख के प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए हैं.
3 लाख के पटाखे जब्त
पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मोती नगर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पटाखों पर कार्यवाही करते हुए दो थोक व्यापारियों के करीब 3 लाख की कीमत के पटाखे जब्त किए हैं. मोतीनगर थाना प्रभारी नवल आर्य ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मोती नगर पुलिस और नायब तहसीलदार वैभव बैरागी की मौजूदगी में थाना क्षेत्र के पटाखा थोक व्यापारी विनीत जैन ताले वाले और बनवारी केसरवानी की दुकान और गोदाम पर छापामार कार्यवाही की गई. जिसमें करीब तीन लाख कीमत के प्रतिबंधित पटाखे जब्त तक किए गए हैं. इन पटाखों को जब्त कर इनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए हैं निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने समय-समय पर दिए आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करते हुए उन पटाखों को प्रतिबंधित करने के निर्देश सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को दिए हैं,जो पटाखे बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं. खासकर बेरियम साल्ट और केमिकल से निर्मित पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है कि कोर्ट के आदेश के परिपालन में अगर राज्यों ने कार्यवाही नहीं की,तो राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की जवाबदेही मानी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ग्रीन पटाखे रात 10 बजे तक चलाने की बात कही है.