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वकील की हत्या मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, एक दोषमुक्त - आरोपी

2012 में जबलपुर में हुई वकील की हत्या के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार किये गये थे. जिनमें से तीन को सजा, जबकि एक युवक को दोषमुक्त कर छोड़ दिया गया है.

तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
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Published : Apr 12, 2019, 4:38 AM IST

सागर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2012 में हुई वकील की हत्या के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार किये गये थे. जिनमें से तीन को सजा, जबकि एक युवक को दोषमुक्त कर छोड़ दिया गया है. 2012 का ये मामला है, जिसे जबलपुर से सागर ट्रांसफर किया गया था.

तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

जबलपुर में साल 2012 में हाईकोर्ट के वकील मनोज यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. जिसके बाद वकील सड़कों पर उतरे थे और भारी विरोध किया था. मामला संवेदनशील होने पर सागर ट्रांसफर किया गया था. 16 अक्टूबर 2012 को जब मनोज यादव को गोली मारी गयी थी, तब उनका भांजा भी घायल हुआ था.

मामला हाई प्रोफाइल और संवेदनशील था. इसलिये सागर न्यायालय ट्रांसफर किया गया था. फैसना सुनाने से पहले न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान सुनने और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया. आरोपी अनुपम यादव, राजेश यादव और आशीष यादव को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. अब आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि वह अब उच्च न्यायाल में आवेदन देंगे.

सागर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 2012 में हुई वकील की हत्या के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार किये गये थे. जिनमें से तीन को सजा, जबकि एक युवक को दोषमुक्त कर छोड़ दिया गया है. 2012 का ये मामला है, जिसे जबलपुर से सागर ट्रांसफर किया गया था.

तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

जबलपुर में साल 2012 में हाईकोर्ट के वकील मनोज यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. जिसके बाद वकील सड़कों पर उतरे थे और भारी विरोध किया था. मामला संवेदनशील होने पर सागर ट्रांसफर किया गया था. 16 अक्टूबर 2012 को जब मनोज यादव को गोली मारी गयी थी, तब उनका भांजा भी घायल हुआ था.

मामला हाई प्रोफाइल और संवेदनशील था. इसलिये सागर न्यायालय ट्रांसफर किया गया था. फैसना सुनाने से पहले न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान सुनने और मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर फैसला दिया. आरोपी अनुपम यादव, राजेश यादव और आशीष यादव को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. अब आरोपी पक्ष के वकील का कहना है कि वह अब उच्च न्यायाल में आवेदन देंगे.

Intro:जबलपुर में हुई वकील की हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 2012 में जबलपुर में हुई थी गोली मार कर हत्या

जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में चार आरोपियों ने हाई कोर्ट वकील मनोज यादव की गोली मारकर की हत्या, वर्ष 2014 में सागर न्यायालय को ट्रांसफर किया गया था प्रकरण।

न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश ने 3 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, एक को किया बरी ।


मामला संवेदनशील होने और आरोपियों के कुख्यात होने की वजह से हाई कोर्ट ने परिस्थिति देखते हुए सागर रेफर किया था मामला

सागर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में वर्ष 2012 में हुए अधिवक्ता मनोज यादव की हत्या मामले में सागर जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है जिसमें कोर्ट ने 4 आरोपियों में से तीन को आजीवन कारावास तथा पांच के अर्थदंड की सजा सुनाई है गौरतलब है कि यह सजा सागर के अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई है
घटना सन 2012 में घटी थी जिसमें जबलपुर निवासी राजेश यादव जो पेशे से वकील थे उनको 16 अक्टूबर 2012 को जबलपुर शहर के घमापुर थाना क्षेत्र में 4 आरोपियों ने घेरकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी इस घटना में मृतक का भांजा जितेंद्र यादव भी घायल हो गया था एक वकील की हत्या को लेकर पूरे प्रदेश के वकील आंदोलित उठे थे पुलिस प्रकरण में चार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था किसको वर्ष 2014 में सुनवाई के लिए सागर जिला न्यायालय भेजा गया जिसके पीछे सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि मामला हाई प्रोफाइल और संवेदनशील था जिस में आरोपी गढ़ जबलपुर में ट्रायल होने पर किस प्रभावित कर सकते थे इस कारण इस प्रकरण को सागर कोर्ट स्थानांतरित किया गया जिसमें आज दिनांक 11 अप्रैल को फैसला सुनाया गया फैसले में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा गवाहों के बयान मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर दफा 302 दफा 307 दफा 25 और 27 आर्म्स एक्ट में और अनुपम यादव राजेश यादव एवं पिंटू उर्फ आशीष यादव को आजीवन कारावास एवं 5 5 हजार रुपे के अर्थदंड से दंडित किया गया वहीं एक अन्य आरोपी उर्फ आकाश को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया । यह केस कितना संवेदनशील था इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जबलपुर न्यायालय ने इस केस को सागर रेफर किया।

बाइट- राकेश त्रिवेदी सरकारी वकील

बाइट-मोहम्मद इरफान उस्मानी आरोपी के वकील


Body:जबलपुर में हुई वकील की हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 2012 में जबलपुर में हुई थी गोली मार कर हत्या

जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में चार आरोपियों ने हाई कोर्ट वकील मनोज यादव की गोली मारकर की हत्या, वर्ष 2014 में सागर न्यायालय को ट्रांसफर किया गया था प्रकरण।

न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश ने 3 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, एक को किया बरी ।


मामला संवेदनशील होने और आरोपियों के कुख्यात होने की वजह से हाई कोर्ट ने परिस्थिति देखते हुए सागर रेफर किया था मामला

सागर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में वर्ष 2012 में हुए अधिवक्ता मनोज यादव की हत्या मामले में सागर जिला न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है जिसमें कोर्ट ने 4 आरोपियों में से तीन को आजीवन कारावास तथा पांच के अर्थदंड की सजा सुनाई है गौरतलब है कि यह सजा सागर के अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई है
घटना सन 2012 में घटी थी जिसमें जबलपुर निवासी राजेश यादव जो पेशे से वकील थे उनको 16 अक्टूबर 2012 को जबलपुर शहर के घमापुर थाना क्षेत्र में 4 आरोपियों ने घेरकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी इस घटना में मृतक का भांजा जितेंद्र यादव भी घायल हो गया था एक वकील की हत्या को लेकर पूरे प्रदेश के वकील आंदोलित उठे थे पुलिस प्रकरण में चार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था किसको वर्ष 2014 में सुनवाई के लिए सागर जिला न्यायालय भेजा गया जिसके पीछे सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि मामला हाई प्रोफाइल और संवेदनशील था जिस में आरोपी गढ़ जबलपुर में ट्रायल होने पर किस प्रभावित कर सकते थे इस कारण इस प्रकरण को सागर कोर्ट स्थानांतरित किया गया जिसमें आज दिनांक 11 अप्रैल को फैसला सुनाया गया फैसले में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा गवाहों के बयान मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर दफा 302 दफा 307 दफा 25 और 27 आर्म्स एक्ट में और अनुपम यादव राजेश यादव एवं पिंटू उर्फ आशीष यादव को आजीवन कारावास एवं 5 5 हजार रुपे के अर्थदंड से दंडित किया गया वहीं एक अन्य आरोपी उर्फ आकाश को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया । यह केस कितना संवेदनशील था इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जबलपुर न्यायालय ने इस केस को सागर रेफर किया।

बाइट- राकेश त्रिवेदी सरकारी वकील

बाइट-मोहम्मद इरफान उस्मानी आरोपी के वकील


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