इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र ए प्लस ग्रेड विश्वविद्यालय है. इसके द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की जाती है. जिसके बदले महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाता है. विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता और अन्य माध्यमों से होने वाली आय पर दिए जाने वाले जीएसटी का भुगतान समय पर नहीं किए जाने को लेकर अब डीजीजीआई द्वारा ब्याज और जुर्माने का नोटिस विश्वविद्यालय को जारी किया है.
ब्याज और पेनल्टी को लेकर नोटिस जारी
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. अनिल शर्मा के अनुसार जीएसटी विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को एक नोटिस जारी किया गया है. जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा जीएसटी के भुगतान पर पेनल्टी की बात कही गई है. हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा मिलने वाली जीएसटी का भुगतान किया जाता है. परंतु कुछ समय से यह भुगतान समय पर नहीं होने के कारण यह नोटिस जारी किया गया है. जिसका जवाब विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा विभाग को दिया जा रहा है.
संबद्धता और निर्माण कार्य से प्राप्त होता है जीएसटी
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की जाती है. इन संबद्धता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिस पर जीएसटी देना अनिवार्य है. वहीं विश्व विद्यालय में होने वाले निर्माण कार्य या अन्य कार्यों के लिए निर्धारित एजेंसी से भी जीएसटी का भुगतान कराया जाता है. यह जीएसटी का भुगतान विश्वविद्यालय को करना होता है, परंतु निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने के लिए डीजीजीआई द्वारा अब विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया है.
विश्वविद्यालय द्वारा जमा किया गया है जीएसटी
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. अनिल शर्मा के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा शासन को टैक्स जमा किया गया है. हालांकि यह जीएसटी का भुगतान प्रतिमाह चालान के माध्यम से किया जाना होता है, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय के अंतराल पर इसका भुगतान किया गया है. इसी के चलते डीजीजीआई द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है. जिसका जवाब अब विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है. विश्वविद्यालय द्वारा अब तक प्राप्त जीएसटी का भुगतान जरूर किया गया है.
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