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प्रदेश में होने वाले बार काउंसिल के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दो हफ्ते की रोक - बार काउंसिल चुनाव पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में होने वाले बार काउंसिल के चुनाव पर दो हफ्ते के लिए रोक लगा दी है. बार काउंसिल के चुनाव दो दिसबंर को होने थे. लेकिन अब उस पर रोक लग गई है. सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को मामले में जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

मध्य प्रदेश बार काउंसिल
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Published : Nov 30, 2019, 3:58 AM IST

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव पर दो हफ्ते की रोक लगा दी है. जिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना स्टेट बार काउंसिल की पुरानी टीम नहीं करवा सकती है चुनाव. सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को मामले में जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बार काउंसिल के चुनाव पर रोक

दरअसल, दो दिसम्बर को स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होने हैं. पूरे प्रदेश से क़रीब 90 हज़ार वक़ील इस चुनाव में वोट करते हैं. अभी तक स्टेट बार काउंसिल ही इस चुनाव को संपन्न कराता रहा है लेकिन इस बार BCI चाहता है कि स्टेट बार के चुनाव वो करवाए. BCI ने इस सम्बंध में एक आदेश भी जारी किया था और स्टेट बार को चुनाव कराने से मना किया था. इस आदेश के ख़िलाफ़ स्टेट बार काउंसिल ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल चुनाव पर रोक लगा दी है.

वहीं चुनाव में खड़े हुए वकील इस याचिका से परेशान हो गए हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार जोरों शोरों से कर लिया था. अब यदि 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होती है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां लग जाएं और यह पूरा मामला जनवरी के लिए टल जाए. ऐसे में चुनाव में खड़े होने वाले वकील परेशान नजर आ रहे हैं.

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव पर दो हफ्ते की रोक लगा दी है. जिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना स्टेट बार काउंसिल की पुरानी टीम नहीं करवा सकती है चुनाव. सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को मामले में जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई बार काउंसिल के चुनाव पर रोक

दरअसल, दो दिसम्बर को स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होने हैं. पूरे प्रदेश से क़रीब 90 हज़ार वक़ील इस चुनाव में वोट करते हैं. अभी तक स्टेट बार काउंसिल ही इस चुनाव को संपन्न कराता रहा है लेकिन इस बार BCI चाहता है कि स्टेट बार के चुनाव वो करवाए. BCI ने इस सम्बंध में एक आदेश भी जारी किया था और स्टेट बार को चुनाव कराने से मना किया था. इस आदेश के ख़िलाफ़ स्टेट बार काउंसिल ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल चुनाव पर रोक लगा दी है.

वहीं चुनाव में खड़े हुए वकील इस याचिका से परेशान हो गए हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार जोरों शोरों से कर लिया था. अब यदि 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होती है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां लग जाएं और यह पूरा मामला जनवरी के लिए टल जाए. ऐसे में चुनाव में खड़े होने वाले वकील परेशान नजर आ रहे हैं.

Intro:सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना स्टेट बार काउंसिल की पुरानी टीम नहीं करवा सकती चुनावBody:जबलपुर मप्र स्टेट बार काउंसिल के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है .सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ़्ते तक के लिए ये रोक लगाई है . सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI ) को इस मामले में जवाब देने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया है।मप्र स्टेट बार काउंसिल ने ये एसएलपी दायर की थी।

दरअसल दो दिसम्बर को स्टेट बार काउंसिल के चुनाव होने हैं। पूरे प्रदेश से क़रीब 90 हज़ार वक़ील इस चुनाव में वोट करते हैं। अभी तक स्टेट बार काउंसिल ही इस चुनाव को संपन्न कराता रहा है लेकिन इस बार BCI चाहता है कि स्टेट बार के चुनाव वो करवाए। BCI ने इस सम्बंध में एक आदेश भी जारी किया था और स्टेट बार को चुनाव कराने से मना किया था इस आदेश के ख़िलाफ़ स्टेट बार काउंसिल ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल चुनाव पर रोक लगा दी है।

Conclusion:वहीं चुनाव में खड़े हुए वकील इस याचिका से परेशान हो गए हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार जोरों शोरों से कर लिया था और अब यदि 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होती है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां लग जाएं और यह पूरा मामला जनवरी के लिए टल जाए बाइट - शिवेंद्र उपाध्याय , चेयरमेन , स्टेट बार कौंसिल
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