जबलपुर। सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण दे सकती है. ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर हाईकोर्ट की रोक के बीच सरकार के महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने सरकार को ये राय दी है. महाधिवक्ता की ओर से सरकार को बताया है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 6 मामलों में ही रोक लगाई है. बाकी मामलों में सरकार आरक्षण के लिए स्वतंत्र है.
OBC Reservation: सिर्फ 6 मामलों में रोक, बाकी में छूट
OBC आरक्षण के मामले में महाधिवक्ता (solicitor general) पुरुषेंद्र कौरव ने बताया है कि सरकार नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC को बढ़ा हुआ आरक्षण दे सकती है. इस पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. अदालत ने सिर्फ PC NEET 2019-20, PSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई है. जो कि कोर्ट में चल रहे हैं. इसके अलावा सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% OBC आरक्षण पर अदालत ने रोक नहीं लगाई है. लिहाजा इनमें ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है.
OBC Reservation: 1 सितंबर को होनी है फाइनल सुनवाई
OBC को 27 फीसदी आरक्षण के 6 मामलों में सरकार ने रोक लगाई हुई है. इस रोक को हटाने के लिए सरकार की ओर से हाईकोर्ट(High court) में आवेदन पेश किया जा चुका है. 1 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट ने इस दौरान सभी पक्षों को मौजूद रहने का निर्देश दिया है. उम्मीद है कि हाईकोर्ट 1 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कोई फैसला दे सकती है.