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Gandhi Medical College: कॉलेज में जिस कोर्स की पढ़ाई नहीं उसी का मांगा जा रहा सर्टिफिकेट, जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर - गांधी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर

जबलपुर हाईकोर्ट में एक डॉक्टर ने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कॉलेज के एक शर्त का जिक्र किया है. रेसिडेंस डॉक्टर पद को लेकर एक शर्त रखी गई थी, जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई की है.(Petition filed in Jabalpur High Court)

Petition filed in Jabalpur High Court against Gandhi Medical College
गांधी मेडिकल कॉलेज के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर
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Published : Jul 4, 2022, 6:48 PM IST

जबलपुर। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल (Gandhi Medical College) द्वारा रेसिडेंस डॉक्टर पद के लिए अनोखी शर्त रखी गई है. इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस शर्त पर चुनौती भी दी गई है. याचिका में कहा गया है कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हीं के कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने वालों को अवसर देने की शर्त रखी है, जबकि यह मेडिकल कॉलेज डेंटल कोर्स संचालित नहीं करता है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. (Petition filed in Jabalpur High Court)

गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए याचिका दायर: भोपाल निवासी डॉक्टर अंजना नाहर की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उन्होंने रिशीराज मेडिकल कॉलेज से एमडीएस का कोर्स किया है. गांधी मेडिकल कॉलेज ने रेसीडेंट डॉक्टर पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. कॉलेज प्रबंधन के नियुक्ति नियम अनुसार इस कॉलेज से डिग्री लेने वालों को अवसर प्रदान किया जायेगा. वहीं डॉक्टर अंजना की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि गांधी मेडिकल कॉलेज डेंटल कोर्स संचालित नहीं करता है. ऐसी स्थिति में वह इस कॉलेज से कैसे कोर्स कर सकती है. (Petition filed in Jabalpur High Court against Gandhi Medical College)

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एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई की: इस नियम के खिलाफ उन्हें संबंधित चिकित्सा शिक्षा मंत्री, संचालक मेडिकल शिक्षा आयुक्त भोपाल सहित अन्य को अभ्यावेदन दिया था. उनके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किए जाने पर ये याचिका दायर की गई है. याचिका में प्रमुख सचिव, संचालक चिकित्सा शिक्षा आयुक्त भोपाल और गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन को अनावेदक बनाया गया था. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जबलपुर। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल (Gandhi Medical College) द्वारा रेसिडेंस डॉक्टर पद के लिए अनोखी शर्त रखी गई है. इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस शर्त पर चुनौती भी दी गई है. याचिका में कहा गया है कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हीं के कॉलेज से डिग्री प्राप्त करने वालों को अवसर देने की शर्त रखी है, जबकि यह मेडिकल कॉलेज डेंटल कोर्स संचालित नहीं करता है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. (Petition filed in Jabalpur High Court)

गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए याचिका दायर: भोपाल निवासी डॉक्टर अंजना नाहर की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उन्होंने रिशीराज मेडिकल कॉलेज से एमडीएस का कोर्स किया है. गांधी मेडिकल कॉलेज ने रेसीडेंट डॉक्टर पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. कॉलेज प्रबंधन के नियुक्ति नियम अनुसार इस कॉलेज से डिग्री लेने वालों को अवसर प्रदान किया जायेगा. वहीं डॉक्टर अंजना की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि गांधी मेडिकल कॉलेज डेंटल कोर्स संचालित नहीं करता है. ऐसी स्थिति में वह इस कॉलेज से कैसे कोर्स कर सकती है. (Petition filed in Jabalpur High Court against Gandhi Medical College)

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एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई की: इस नियम के खिलाफ उन्हें संबंधित चिकित्सा शिक्षा मंत्री, संचालक मेडिकल शिक्षा आयुक्त भोपाल सहित अन्य को अभ्यावेदन दिया था. उनके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किए जाने पर ये याचिका दायर की गई है. याचिका में प्रमुख सचिव, संचालक चिकित्सा शिक्षा आयुक्त भोपाल और गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन को अनावेदक बनाया गया था. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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