जबलपुर। शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई की, जिनमें कुछ में फैसले दिए, तो कुछ फैसलों को संशोधित किया गया. शुक्रवार को इन मामलों पर सुनवाई हुई.
- आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा निलंबन मामला
- सागर परकोटा जमीन कब्जा मामला
- कोरोना के इलाज के लिए रेट लिस्ट का प्रचार
- झोला झाप डॉक्टर जमानत केस
आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा निलंबन मामला
प्रदेश सरकार द्वारा निलंबित किए जाने को चुनौती देते हुए पुरुषोत्तम शर्मा ने केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में याचिका दायर की. दायर याचिका में कहा गया है कि, एक वीडियों का अधूरा हिस्सा वायरल होने के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. कैट के प्रशासनिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर तथा एक्सपर्ट सदस्य नैनी जयसैलम की पीठ ने निलंबन का आदेश निरस्त किए जाने की मांग ठुकराते हुए अनावेदक केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की है कि, वो निलंबन के खिलाफ राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकते हैं.
सागर परकोटा जमीन कब्जा मामला
सागर जिले में मेन रोड से लगी परकोटा स्थित बेशकीमती 5 हजार वर्ग फिट जमीन पर मिलीभगत से कब्जा किए जाने को चुनौती देने के मामले को हाईकोर्ट ने सख्ती से लिया. एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ ने अपने फैसले को सुनाते हुए सागर कलेक्टर को कहा कि, वो जांच कर तत्काल शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाएं. इसके साथ ही युगलपीठ ने एसपी को निर्देशित किया है कि, जरूरत पड़ने पर वो पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराएं. युगलपीठ ने अपने विस्तृत आदेश में कलेक्टर को भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर वसूली की कार्रवाई कर 20 जनवरी 21 तक परिपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.
कोरोना इलाज के लिए रेट लिस्ट प्रचार मामला
प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना का इलाज और उसका रेट लिस्ट चस्पा करने और प्रचारित करने के मामले में हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव तथा जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ के समक्ष परिपालन रिपोर्ट पेश की गई. कोर्ट मित्र की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि, सिर्फ जबलपुर जिले के कुछ अस्पतालों में कोरोना उपचार संबंधित रेट लिस्ट चस्पा की गई है. प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसा नहीं किया गया है, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार- प्रसार नहीं किया गया. याचिका की सुनवाई के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इंटरविनर याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि, प्राईवेट अस्पताल, होटलों का अधिग्रहण कर कोरोना मरीजों का उपचार कर रहें हैं, जो नियम विरुद्ध है. युगलपीठ ने इंटरविनर आदेवन को रिकाॅर्ड में लेने के निर्देश जारी किए हैं.
झोला झाप डॉक्टर जमानत केस
झोला झाप डॉक्टरों पर ऋषिकेश सराफ की याचिका पर दिए गए फैसले को कोर्ट ने संशोधित आदेश दिया है. कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव तथा जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि, झोलाछाप डाॅक्टरों के मामले में अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया अनुसार की जाए. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि, इस संबंध में समस्त जिला व सत्र न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जाए. आदेश में ये भी कहा गया है कि, उच्च न्यायालय में भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत याचिका पेश की जाए.