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ओबीसी आरक्षण के किसी भी मामले में नहीं होगा अंतरिम आदेश, सभी की रेगुलर बेंच में होगी सुनवाई

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Published : Dec 27, 2021, 6:20 PM IST

ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाले मामले की रेगुलर बेंच सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट ने सोमवार को ये आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के किसी भी मामले में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा. सभी पर एक साथ रेग्युलर बेंच में सुनवाई की जाएगी.(neet under graduate obc reservation hearing hc)

high court headline
हाईकोर्ट हेडलाइन

जबलपुर। नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत के हिसाब से की जा रही काउंसलिंग की वैधानिकता को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट की रेगुलर बेंच करेगी. सोमवार को जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक कुमार अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई से इनकार करते हुए आरक्षण संबंधी समस्त प्रकरणों की सुनवाई रेग्युलर बेंच में ही किये जाने के निर्देश दिये हैं.(neet under graduate obc reservation hearing hc)

रेग्युलर बेंच में ही होगी सुनवाई

अनारक्षित वर्ग के चार छात्रों ने ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण ही देने की मांग की है, (jabalpur hc obc reservation hearing regular bench )इस याचिका की सोमवार को पूर्व से विचाराधीन समस्त याचिकाओ के साथ सुनवाई निर्धारित थी. सुनवाई दौरान शासन की ओर से एडीशनल एडवोकेट जनरल आरके वर्मा और शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा. उन्होंने न्यायालय को बताया कि कोर्ट ने अपने 1 सितंबर 2021 के आदेश में स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण के किसी भी प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रकरणों को अंतिम रूप से निराकृत किया जाएगा.

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जिस पर सोमवार को बेंच ने इन प्रकरणों को सुनने से साफ इनकार करते हुए 14 प्रतिशत ओबीसी आारक्षण पर यथास्थित बरकार रखने के साथ रेगुलर बेंच में सुनवाई की व्यवस्था दी है.

जबलपुर। नीट अंडर ग्रेजुएट प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत के हिसाब से की जा रही काउंसलिंग की वैधानिकता को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट की रेगुलर बेंच करेगी. सोमवार को जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक कुमार अग्रवाल की बेंच ने सुनवाई से इनकार करते हुए आरक्षण संबंधी समस्त प्रकरणों की सुनवाई रेग्युलर बेंच में ही किये जाने के निर्देश दिये हैं.(neet under graduate obc reservation hearing hc)

रेग्युलर बेंच में ही होगी सुनवाई

अनारक्षित वर्ग के चार छात्रों ने ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण ही देने की मांग की है, (jabalpur hc obc reservation hearing regular bench )इस याचिका की सोमवार को पूर्व से विचाराधीन समस्त याचिकाओ के साथ सुनवाई निर्धारित थी. सुनवाई दौरान शासन की ओर से एडीशनल एडवोकेट जनरल आरके वर्मा और शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा. उन्होंने न्यायालय को बताया कि कोर्ट ने अपने 1 सितंबर 2021 के आदेश में स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण के किसी भी प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रकरणों को अंतिम रूप से निराकृत किया जाएगा.

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जिस पर सोमवार को बेंच ने इन प्रकरणों को सुनने से साफ इनकार करते हुए 14 प्रतिशत ओबीसी आारक्षण पर यथास्थित बरकार रखने के साथ रेगुलर बेंच में सुनवाई की व्यवस्था दी है.

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