जबलपुर। पुलिस अभिरक्षा में मारपीट किये जाने पर दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये थे. इस मामले में प्रकरण दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी पुलिस कर्मी पिछली तीन सुनवाई के दौरान न्यायालय में अनुपस्थि रहे. जिसके बाद जेएमएससी तन्मय सिंह ने तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
यह है पूरा मामला: जबलपुर के थाना गोहलपुर में पदस्थ एसआई आरएन त्रिपाठी, एसआई अंतिम पवार और आरक्षक राजकुमार द्वारा थाने के अंदर मारपीट किये जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. दो युवकों संदीप तथा संजय की तरफ से दायर परिवाद में कहा गया था कि पुलिस ने हत्या के प्रयास तथा बलवा की धाराओं के तहत उन्हें 14 फरवरी 2011 को गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान थाने में इन तीनों पुलिस कर्मियों ने डंडे व लात-घूंसों से जमकर उनकी मारपीट करते हुए जाति सूचना अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था. पुलिस और जेल प्रशासन ने युवकों की मेडिकल जांच करवाई थी. जिसमें चोट के निशान पाए गये थे. इसके बाद न्यायालय ने तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 323,294,506 तथा 34 के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे.
जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट: प्रकरण दर्ज होने के बाद तीनों पुलिस कर्मियों को न्यायालय से जमानत का लाभ मिल गया था, लेकिन लंबित प्रकरण की पिछली तीन सुनवाई के दौरान आरोपी पुलिस कर्मी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.