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Mp High Court News भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज का मामला, प्रमोशन में आरक्षण के लिए रोस्टर प्रक्रिया का पालन नहीं

गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के माईक्रोबायलॉजी विभाग में अस्सिटेंट प्रोफोसर के पद पर पदस्थ डॉ प्रियंका सिंह टेकाम की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन प्रमोशन में रोस्टर प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है.reservation in promotion , Mp High Court News

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प्रमोशन में आरक्षण का मामला
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Published : Aug 20, 2022, 10:33 PM IST

जबलपुर। भोपाल स्थित शासकीय गांधी मेडिकल कॉलेज में रोस्टर के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है. इस अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घटक की बेंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

नहीं किया जा रहा है रोस्टर प्रक्रिया का पालन: गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के माईक्रोबायलॉजी विभाग में अस्सिटेंट प्रोफोसर के पद पर पदस्थ डॉ प्रियंका सिंह टेकाम की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन प्रमोशन में रोस्टर प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है. एसोसिएट प्रोफेसर के तीन पदो के लिए रोस्टर प्रक्रिया के तहत दो पदों पर सामान्य और एक सीट पर आरक्षित वर्ग को प्रमोशन दिया जाना है. प्रबंधन ने आरक्षित वर्ग को प्रमोशन देने के बजाए सामान्य वर्ग के व्यक्ति को प्रमोशन का लाभ दे दिया गया, जो अवैधानिक है. याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संचालक मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ विभाग, संभागायुक्त,डीन व सीईओ तथा प्रबंधन डॉ राकेश कुमार श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

जबलपुर। भोपाल स्थित शासकीय गांधी मेडिकल कॉलेज में रोस्टर के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है. इस अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घटक की बेंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

नहीं किया जा रहा है रोस्टर प्रक्रिया का पालन: गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के माईक्रोबायलॉजी विभाग में अस्सिटेंट प्रोफोसर के पद पर पदस्थ डॉ प्रियंका सिंह टेकाम की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि अस्पताल प्रबंधन प्रमोशन में रोस्टर प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है. एसोसिएट प्रोफेसर के तीन पदो के लिए रोस्टर प्रक्रिया के तहत दो पदों पर सामान्य और एक सीट पर आरक्षित वर्ग को प्रमोशन दिया जाना है. प्रबंधन ने आरक्षित वर्ग को प्रमोशन देने के बजाए सामान्य वर्ग के व्यक्ति को प्रमोशन का लाभ दे दिया गया, जो अवैधानिक है. याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संचालक मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ विभाग, संभागायुक्त,डीन व सीईओ तथा प्रबंधन डॉ राकेश कुमार श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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