जबलपुर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में इस वर्ष दीवाली, क्रिसमस, नये वर्ष समारोह में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री, संग्रहण और उपयोग कर सकेंगे या नहीं, इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जल्द फैसला करेगा. पटाखों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाये जाने या सिर्फ दो घंटों के लिये ग्रीन पटाखों के उपयोग के निर्देश दिये जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई थी. एनजीटी के न्यायिक सदस्य शिवकुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर अरुण कुमार वर्मा की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.
दिवाली पर पटाखों पर रोक!
यह मामला नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर किया गया है. जिसमें कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है. ऐसे में पटाखों पर प्रतिबंध जरूरी है. मामले में आवेदकों की ओर से अधिवक्ता प्रभात यादव ने बताया कि पिछले वर्ष एनजीटी के आदेश के बावजूद भी इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में दिवाली की रात में भारी संख्या में पटाखे फोड़े गये. जिस कारण उसके दूसरे दिन सुबह 15 नवंबर 2020 को इन शहरों में वायु इंडेक्स खराब हो गया था.
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NGT ने सुरक्षित ने रखा फैसला
एनजीटी ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. बताया जा रहा है कि पटाखों के मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, जिस पर एनजीटी ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.