जबलपुर। केंद्र सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की अनुमति दिए जाने के बाद, इस नई नीति के तहत पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाया जा रहा है. ऐसा होने से लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि इसका फायदा आम आदमी को भी मिलेगा. जबकि हो रहा है इसका उल्टा, आम आदमी को फायदा मिलने की बजाए सरकार उसे चूना लगा रही है. इस मामले में जबलपुर की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पेट्रोल कंपनियों औ सरकार से जवाब मांगा है.
60 रुपए का एथेनॉल 110 रु. में कैसे बेचा जा रहा है?
हाईकोर्ट में फाइल की गई पीआईएल में याचिकाकर्ता ने पेट्रोल कंपनियों और सरकार पर आम आदमी को चूना लगाने का आरोप लगाया है. याचिका में पूछा गया है कि 60 रुपए प्रति लीटर में बिकने वाला एथेनॉल ₹110 में कैसे बेचा जा रहे हैं. पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के नाम पर आम आदमी को क्यों लूटा जा रहा है.
3 महीने बीते, सरकार ने नहीं दिया जवाब
इस मामले को जबलपुर की सामाजिक संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने उठाया. मंच ने हाई कोर्ट से इस लूट पर रोक लगाने और पेट्रोलियम कंपनियों से जवाब मांगा है कि एथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल के दाम ₹5 कम होने थे कम क्यों नहीं किए गए. इस मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया है.