इंदौर। लोकसभा सांसद शंकर लालवानी की प्रचंड जीत को लेकर हारे हुए प्रत्याशी पंकज संघवी की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी. उस याचिका को इंदौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट के फैसले से सांसद शंकर लालवानी को राहत मिली है. लालवानी के वकील हर्षवर्धन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि शंकर लालवानी पर लगाए गए बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में कोई सबूत नहीं रखे गए हैं. चुनाव को प्रभावित करने के आरोपों पर जो एविडेंस हैं वे अलग अलग तरीके से पेश किए गए हैं. कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.
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5 लाख वोटों से जीते थे लालवानी: इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी ने पिछला लोकसभा चुनाव 5 लाख से अधिक वोटों से जीता था. बीजेपी सांसद की जीत के बाद कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी पंकज संघवी की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें लालवानी पर चुनाव को प्रभावित करने के कई तरह के आरोप लगाए गए थे. मामले में गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान लालवानी के वकील ने कोर्ट में तर्क रखे की याचिका में लगाए गए आरोपों के संबंध में किसी तरह के कोई सबूत नहीं रखे गए हैं. जिसके बाद याचिका में विभिन्न तरह की खामियों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. फिलहाल शंकर लालवानी की याचिका पर जिस तरह से इंदौर हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसके बाद निश्चित तौर पर शंकर लालवानी को काफी राहत मिली होगी।