इंदौर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने लेफ्ट-राइट नियम बनाया है. इस नियम के तहत 1 दिन राइट साइड वाली दुकानें संचालित होंगी, तो दूसरे दिन लेफ्ट साइड वाली दुकानें संचालित की जाएंगी, लेकिन इस नियम का उल्लंघन राजवाड़ा स्थित एक दुकान संचालक ने किया. जब कार्रवाई करने के लिए नगर निगम अमला दुकान के पास पहुंचा, तो घंटो तक दुकान के बाहर ही इंतजार करना पड़ा.
नगर निगम के द्वारा लेफ्ट-राइट नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में नगर निगम को सूचना मिली थी कि फोटोकॉपी दुकान के संचालक द्वारा लेफ्ट-राइट नियम का उल्लंघन किया जा रहा है. इसी सूचना के आधार पर जब नगर निगम का अमला वहां पर पहुंचा, तो देखा गया कि कई लोग फोटोकॉपी की दुकान के अंदर काम किया जा रहा है, लेकिन जब नगर निगम की टीम ने अंदर जाने की कोशिश की तो फोटोकॉपी संचालक ने निगम के अमले को अंदर ही नहीं घुसने दिया. काफी जद्दोजहद करने के बाद नाम मात्र की चालानी कार्रवाई फोटोकॉपी दुकान पर की गई.
कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने इस तरह का आदेश जारी किया है, लेकिन फोटोकॉपी संचालक द्वारा नियम की अवहेलना की गई है. दुकान संचालक ने कलेक्टर के नियमों को ताक पर रखते हुए लेफ्ट-राइट नियम की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन इस पर नगर निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी.
पिछले काफी दिनों से नगर निगम कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन के उल्लंघन करने वालों पर नकेल कस रहा है, लेकिन अब नगर निगम का अमला पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है. इस मामले में भी सख्त एक्शन लेने के बजाए नाम मात्र की चालानी कार्रवाई की गई.