इंदौर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) उच्च न्यायालय (high Court indore mp) ने कोरोना काल में ड्यूटी (ayush doctors corona duty) कर रहे आयुष डॉक्टर्स को हटाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दते हुए अगली सुनवाई तक ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में कोर्ट ने शासन से 6 हफ्तों में जबाव मांगा है. मामले में सरकार का जवाब आने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी. (indore high court bench)
सरकार ने समाप्त की थी सेवा: कोरोना महामारी के समय प्रदेश सरकार ने आयुष डॉक्टरों की नियुक्तियां की थी. उन्हें हर माह 25 हजार का वेतन दिया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने इन आयुष डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी थी. इसको लेकर एक आदेश भी निकाला गया था. आदेश के खिलाफ आयुष डॉक्टरों की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में आठ याचिकाएं लगाई गईं थी. जिसमें अलग-अलग तर्क है. शनिवार के दिन इंदौर हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों को सुनते हुए कोर्ट ने आयुष डॉक्टरों को राहत प्रदान की है.
कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब: राज्य सरकार ने 350 डाक्टरों की नियुक्ति की थी. लेकिन उसमें से तकरीबन ढाई सौ डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त करने के फरमान जारी कर दिए थे. इसी को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. जिस पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश दिए हैं.
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