इंदौर। इंदौर हाईकोर्ट ने जमीन की हेराफेरी के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले में याचिकाकर्ता ने पिछले दिनों इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी. उसी पर बुधवार को सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगे. बता दें, विधायक सहित अन्य लोगों पर 2000 करोड़ रुपए की जमीन पर हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं.
2000 करोड़ की जमीन की हेराफेरी
जमीन की हेराफेरी को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला पर गंभीर आरोप लगे हैं. करीब 2000 करोड़ कीमत की जमीन पर गरीबों के आवास के नाम पर हेराफेरी करने के आरोप हैं. जिसको लेकर इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका लगी थी. उसी याचिका पर इन्दौर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, नवलखा गृह निर्माण सहकारी संस्था तीन लोगों ने बनाई थी. उसके योजना अध्यक्ष महेश शर्मा, कर्ताधर्ता अमित शर्मा, निर्देशक संजय प्रसाद शुक्ला, जो कि वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं. इन लोगों ने गरीबों के आवास निर्माण के लिए यह जमीन साल 2012 में प्रशासन से ली थी. उसी दौरान उसमें गड़बड़ी हुई. वहीं आज इस जमीन की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है. जिसकी लोकायुक्त में शिकायत की गई.
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लोकायुक्त ने कहा कि 5 साल पुराना केस होने के कारण इस पर कार्यवाही नहीं की गई. जिसके बाद मामले को हाई कोर्ट में लाया गया. हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सहित अन्य दो लोगों को नोटिस जारी किया है. बता दें, इंदौर हाई कोर्ट में पहले भी इस तरह के मामलों में सुनवाई हो चुकी है.