इंदौर। हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार की गई तीनों महिला आरोपियों को मंगलवार को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. अब मामले की एक और आरोपी बरखा को भी इंदौर हाई कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है. आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे थे, जिसके बाद आरोपी महिला की जमानत याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
आरोपी पक्ष के वकील यावर खान ने समानता के आधार पर जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था. वहीं एसआईटी की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बरखा से जो लैपटॉप जब्त किया है उसमे एक सीडी मिली है, जो प्रकरण का महत्वपूर्ण भाग है. इस तरह से अलग-अलग छह आपत्तियां कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की लेकिन कोर्ट ने आपत्तियों को खारिज करते हुए आरोपी महिला को जमानत दे दी.
HC से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुई हनी ट्रैप मामले की महिला आरोपी, कार से भोपाल हुई रवाना
फिलहाल इंदौर हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर आरोपी महिला बरखा को रिहा करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने शाम 7 बजे आदेश पारित किया. इस कारण बरखा जेल से रिहा नहीं हो पाई है. लिहाजा शुक्रवार सुबह बरखा को जेल से रिहा कर दिया जाएगा.
क्या है पूरा मामला ?
इंदौर की पलासिया पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में भोपाल की महिलाओं को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने निगम अधिकारी हरभजन सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की थी. अधिकारी का कहना था कि कुछ महिलाएं अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, और 3 करोड़ रुपए मांग रही हैं. जांच के दौरान 4 लोगों को आरोपी पाया गया था. जिनमें भोपाल की तीन महिलाएं भी थी. महिला आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी किए थे.