इंदौर। कॉलोनाइजर द्वारा प्लॉटों के डायरी में होने वाले कच्चे सौदे अब नहीं हो सकेंगे. इंदौर जिला प्रशासन ने आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए अचल संपत्तियों की खरीदी-बिक्री के व्यवहार को वैध कराने संबंधी अभियान शुरू किया है. शुरुआती चरण में ऐसे ही विभिन्न मामलों में दोषी पाए गए 9 प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के खिलाफ प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी वॉरंट भी जारी किया गया है.
9 प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी
इंदौर के रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित दलाल जो डायरी में प्लॉट विक्रय कर गलत प्रक्रियाओं के माध्यम से आमजनों के साथ धोखाधड़ी करते पाए जा रहे हैं, उनके विरूद्ध विशेष अभियान के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है. इसी क्रम में धोखाधड़ी की लिखित शिकायत पर 9 दलालों के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंटी जारी किए गए हैं.
प्रॉपर्टी ब्रेकर निलेश पोरवाल के विरूद्ध थाना छोटी ग्वालटोली, संजय मलानी के विरूद्ध थाना सराफा, उमेश डेम्बला के विरूद्ध थाना परदेशीपुरा, सुनील जैन के विरूद्ध थाना तुकोगंज, प्रशांत खण्डेलवाल के विरूद्ध थाना पलासिया, गौतम जैन के विरूद्ध थाना जूनी इंदौर, गणेश खण्डेलवाल के विरूद्ध थाना पलासिया, कमल गोयल के विरूद्ध थाना भंवरकुआ और हर्ष चुघ के विरूद्ध थाना तिलकनगर से गिरफ्तारी वारंटी जारी किया गया है.
कलेक्टर ने जारी किए जरूरी आदेश
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जिले के सभी अपर कलेक्टर, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) और तहसीलदारों को आमजन भू-खण्ड क्रेताओं के हितों को कॉलोनाइजर और दलालों से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. जिसके तहत अधिकारियों को अपने क्षेत्र में विकसित हो रही कॉलोनियों का निरीक्षण करना होगा. इसके अलावा वहां पर उपस्थित हितग्राहियों से चर्चा भी करनी होगी, और उनकी समस्या जाननी होगी.
कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों को ऐसे कॉलोनाईजर्स की जानकारी भी इकट्ठा करनी होगी, जो खुद की वित्तीय क्षमता से अधिक वित्तीयभार वाली कॉलोनी में संलिप्त होकर अवैध डायरियों आदि के धंधे में स्वयं और अपने दलालों के साथ संलिप्त हैं. डायरी पर विक्रय किए गए किसी भी हितग्राही की कोई शिकायत आती है तो उसे लिखित में प्राप्त करें. ऐसी शिकायत पर कॉलोनाईजर से और उनके दलालों से पूछताछ करें और शिकायतकर्ता को कम से कम समय में न्याय दिलाना सुनिश्चित करें.
कलेक्टर मनीष सिंह ने आगे कहा कि इस सम्पूर्ण कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह है कि आमजन के साथ कोई भी कॉलोनाईजर, दलाल या एजेंट डायरी आधारित धोखाधड़ी न करे. प्लॉट या यूनिट के विक्रय के बदले में प्राप्त राशि हेतु वैधानिक दस्तावेज आमजनों को अनिवार्य रूप से दिलवाए जाने की व्यवस्था की जाए.