इंदौर। पिछले दिनों हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने खासगी ट्रस्ट को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था. जिसके तहत खासगी ट्रस्ट से संबंधित जितनी भी संपत्तियां हैं उन पर शासन को अधिकार दिया गया था. इस फैसले के बाद से ही शासन ने तत्काल प्रभाव से खासगी ट्रस्ट की जितनी भी संपत्ति थीं उन पर अपना अधिकार जमा लिया. इसी दौरान शासन ने महेश्वर किले पर को भी अपने कब्जा ले लिया. मामले को लेकर रिचर्ड होलकर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इंदौर बेंच में याचिका लगाई. याचिका के जरिए रिचर्ड होलकर ने यह जानकारी दी कि महेश्वर किला खासगी ट्रस्ट से संबंधित नहीं है. इसलिए उस पर से शासन अपना कब्जा हटा ले.
अप्रैल महीने में होगी सुनवाई
इस मामले में हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है. इंदौर बेंच में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से किसी तरह की कोई जवाब पेश नहीं किया गया. जिसको देखते हुए अब इस मामले की सुनवाई अप्रैल में होगी. इस याचिका पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है लेकिन उस समय भी कोर्ट में सरकार ने किस तरह का कोई जवाब पेश नहीं किए था. जिसके बाद सुनवाई लगातार आगे बढ़ रही है.