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निकाय चुनाव: कांग्रेस लगाएगी जनहित याचिका - नगरीय निकाय चुनाव

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जनहित याचिका लगाएगी, जिसमें हाई कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि अन्य राज्यों की तरह मप्र में भी चुनाव कराए जाना चाहिए.

Congress will file PIL regarding  Urban body elections MP
हाई कोर्ट
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Published : Dec 30, 2020, 8:52 PM IST

इंदौर। नगरीय निकाय चुनाव आगे बढ़ाने पर रोक लगवाने के लिए कांग्रेस हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल करेगी. इंदौर नगर निगम की पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता फौजिया शेख अलीम यह याचिका लगाएंगी. उन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाना संविधान का उल्लंघन है. इसी का विरोध करने के लिए जनहित याचिका लगाई जाएगी.

कांग्रेस लगाएगी जनहित याचिका

फौजिया शेख अलीम ने बताया कि वकील शेख अलीम और इम्तियाज अहमद के माध्यम से याचिका लगाई जाएगी. पूउन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव बीते एक साल से रुके हुए हैं. राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 की आड़ लेकर चुनाव को तीन महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है. नियमानुसार छह महीने में चुनाव करवाना जरूरी है. प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के दौरान कोरोना के ज्यादा केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब जब संक्रमण काबू में है, तो निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं.

अलीम ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी संपन्ना कराए हैं. कुछ राज्यों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी संपन्ना हो रहे हैं. इनमें केरल, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना शामिल हैं. हैदराबाद में हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, हरियाणा में भी दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होना हैं. कहीं कोई समस्या नहीं है.

मप्र सरकार स्वहित और सुविधा के लिए चुनाव नहीं होने दे रही है. चुनाव आयोग ने भी समय पर चुनाव नहीं करवाने के लिए मप्र सरकार के अफसरों को दोषी बताया है. चुनाव आयोग भी मप्र में चुनाव करवाने को तैयार है. याचिका में हाई कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि अन्य राज्यों की तरह मप्र में भी चुनाव कराए जाना चाहिए.

इंदौर। नगरीय निकाय चुनाव आगे बढ़ाने पर रोक लगवाने के लिए कांग्रेस हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दाखिल करेगी. इंदौर नगर निगम की पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता फौजिया शेख अलीम यह याचिका लगाएंगी. उन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाना संविधान का उल्लंघन है. इसी का विरोध करने के लिए जनहित याचिका लगाई जाएगी.

कांग्रेस लगाएगी जनहित याचिका

फौजिया शेख अलीम ने बताया कि वकील शेख अलीम और इम्तियाज अहमद के माध्यम से याचिका लगाई जाएगी. पूउन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव बीते एक साल से रुके हुए हैं. राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 की आड़ लेकर चुनाव को तीन महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है. नियमानुसार छह महीने में चुनाव करवाना जरूरी है. प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के दौरान कोरोना के ज्यादा केस सामने आ रहे थे, लेकिन अब जब संक्रमण काबू में है, तो निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं.

अलीम ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी संपन्ना कराए हैं. कुछ राज्यों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव भी संपन्ना हो रहे हैं. इनमें केरल, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना शामिल हैं. हैदराबाद में हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, हरियाणा में भी दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव होना हैं. कहीं कोई समस्या नहीं है.

मप्र सरकार स्वहित और सुविधा के लिए चुनाव नहीं होने दे रही है. चुनाव आयोग ने भी समय पर चुनाव नहीं करवाने के लिए मप्र सरकार के अफसरों को दोषी बताया है. चुनाव आयोग भी मप्र में चुनाव करवाने को तैयार है. याचिका में हाई कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि अन्य राज्यों की तरह मप्र में भी चुनाव कराए जाना चाहिए.

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